जनधन योजना वाला खाता कैसे खुलवाएं? - janadhan yojana vaala khaata kaise khulavaen?

योजना का विवरण

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः, बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो।

खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खातों जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। हालांकि, खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहती है, वह / वह न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है।
  • यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगीः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का कार्य कर सकता है।
  • यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्ता वर्णित “वैद्य सरकारी कागजात” नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा ‘कम जोखिम’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नंलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है:
    • केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीरय संस्थािनों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र;
    • उक्त् व्यहक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।

इस योजना से जुड़े विशेष लाभ निम्नाजनुसार हैं

  • जमा राशि पर ब्याज।
  • एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर।
  • कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं।
  • प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रू0 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा
  • भारत भर में धन का आसानी से अंतरण।
  • सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्तफ होगा।
  • छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चाूत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
  • पेंशन, बीमा उत्पांदों तक पहुंच।
  • प्रधान मन्त्री जन धन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम,पीओएस, ई -कॉम आदि चैनल पर कम से कमएक सफल वित्तीयी अथवा गैर- वित्तीयी लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक) और/अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो,रूपे बीमा कार्यक्रम वित्तीयी वर्ष 2016-2017 के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।
  • प्रति परिवार, मख्यधत: परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

खाता खोलने का फॉर्म ( अंग्रेजी ) खाता खोलने का फार्म ( हिन्दी )

राष्ट्रीय टोल फ्री:-

1800 11 0001 1800 180 1111

  • उपयोग की शर्तें
  • अभिगम्यता विकल्प
  • गोपनीयता नीति
  • अस्वीकरण
  • अभिगम्यता वक्तव्य
  • कॉपीराइट नीति
  • हाइपरलिंक नीति
  • प्रतिक्रिया

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प्रधानमंत्री जन – धन योजना

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो कि किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं यथा बैंकिंग / बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है. खाता किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) केंद्र पर खोला जा सकता है. पीएमजेडीवाय खाते शून्य बैलेंस के साथ खोले जा रहे हैं.

अधिक पढ़ें

  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

प्रधानमंत्री जन – धन योजना : लाभ

प्रधानमंत्री जन – धन योजना : विशेषताएं

  • भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएसबीडी खाता धारक का किसी भी बैंक / शाखा में अन्य बचत बैंक खाता नहीं होना चाहिए.
  • रुपे योजना के अंतर्गत रु. 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर तथा दिनांक 28/08/2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रु. 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर
  • यह योजना लाभार्थी की मृत्यु पर देय रुपये 30,000/- का जीवन कवर उपलब्ध कराती है, जो कि दिनांक 15/08/2014 से 31/01/2015 के बीच खोले गए खातों में पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करने के अधीन है.
  • पूरे भारत में पैसे का आसान अंतरण
  • सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त होगा.
  • 6 महीनों तक खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद, ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति दी जाएगी .
  • पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच
  • पीएमजेडीवाई के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावा तभी देय होगा जब रूपे कार्ड धारक ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर जिसमें रूपे पीएमजेडीवाई कार्डधारकों की दुर्घटना की तारीख भी शामिल है, बैंक के किसी भी चैनल पर इंट्रा और इंटर - बैंक दोनों चैनल पर अर्थात ऑन-यू (एटीएम / माइक्रो-एटीएम / पीओएस / किसी भी भुगतान साधन द्वारा स्थानों पर बैंक के कारोबार प्रतिनिधि) या ऑफ अस (समान बैंक चैनल - अन्य बैंक चैनलों पर बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक लेनदेन) न्यूनतम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया गया हो.
  • प्रति मकान केवल एक, वरीयत: घर की महिला के खाते में उनकी पात्रता के अधीन रु. 10,000/- तक, साथ ही रु. 2000/- की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है.

प्रधानमंत्री जन – धन योजना : आवश्यक दस्तावेज़

प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

  • यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है. यदि पता बदल गया है, तो वर्तमान पते का स्व प्रमाणीकरण पर्याप्त है.
  • यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) आवश्यक है: मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड. यदि इन दस्तावेजों में आपका पता है, तो यह पहचान और पता दोनों के साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है.
  • यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त कोई भी "आधिकारिक वैध दस्तावेज" नहीं है, लेकिन इसे बैंकों द्वारा कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वह निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर बैंक खाता खोल सकता है:
    • केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक / नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र जिसमें आवेदक की फोटो हो;
    • व्यक्ति की विधिवत अनुप्रमाणित फोटो के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र.

प्रधानमंत्री जन – धन योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

  • बीएसबीडी खाता,जो कम से कम छह महीने के लिए संतोषजनक ढंग से परिचालित किया गया है.
  • परिवार में कमाने वाले व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट स्‍वीकृत किया जाना है, जो कि परिवार में केवल एक सदस्‍य को सीमा की स्‍वीकृति दिए जाने के अधीन है.
  • डीबीटी / डीबीटीएल योजना / अन्य सत्यापित स्रोतों के तहत नियमित जमा होना चाहिए.
  • भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएसबीडी खाताधारक का किसी भी बैंक / शाखा के साथ कोई अन्य बचत खाता नहीं होना चाहिए.
  • आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • अवयस्क अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के ग्राहक पीएमजेडीवाय के तहत ओडी के लिए पात्र नहीं हैं.
  • केसीसी / जीसीसी उधारकर्ता पीएमजेडीवाय ओडी के लिए पात्र नहीं हैं.
  • उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन बिना किसी मूल्यांकन के न्यूनतम रु. 2,000/- ओडी राशि. रु. 2000/- से अधिक की राशि के लिए, ओवरड्राफ्ट की पात्र राशि पिछले छ: माह की औसत शेष राशि का 4 गुना या पिछले छ: माह के क्रेडिट योग का 50% या रु. 10,000 जो भी कम हो.
    प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ग्राहकों और अन्य वित्तीय समावेशन योजना के लिए समर्पित टोल फ्री नं.: 18001027788.
सरकारी योजनाएं
  • अटल पेंशन योजना
  • ई-स्टैंपिंग
  • प्रधान मंत्री जन-धन योजना
  • प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  • प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
  • आधार सेवा केंद्र (आधार केंद्र)
पीएमजेडीवाय योजना के अंतर्गत विशेष लाभ
  • जमाराशि पर ब्याज
  • रुपए 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर
  • कोई न्यूनतम शेष आवश्यक नहीं है
  • यह योजना लाभार्थी की मृत्यु पर देय रुपये 30,000/- का जीवन कवर प्रदान करती है बशर्ते पात्रता शर्त को पूरा किया गया हो.
  • पूरे भारत में पैसे का आसान अंतरण
  • सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त होगा.
  • 6 महीनों के लिए खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद, ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति होगी.
  • पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच
  • पीएमजेडीवाय के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावे का भुगतान तब होगा जब रुपे कार्ड धारक ने बैंक के अंदर (अर्थात बैंक ग्राहक/ रुपे कार्ड धारक ने उसी बैंक चैनल का उपयोग किया हो) तथा बैंक के बाहर (अर्थात् बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक ने अन्य बैंक के चैनलों का उपयोग किया हो) किसी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस, ई-कॉमर्स आदि चैनलों का उपयोग करते हुए न्यूनतम एक सफल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय ग्राहक सेवा आधारित लेनदेन किया हो और वह लेनदेन दुर्घटना की तारीख से 90 दिन के भीतर हो तथा इसमें रुपे बीमा कार्यक्रम 2016-17 के अंतर्गत दुर्घटना की तारीख भी पात्र लेनदेन के लिए शामिल की जाएगी.
  • प्रति घर केवल एक, वरीयत: घर की महिला के खाते में रु. 5000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है.

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महत्वपूर्ण लिंक्स

  • प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमडीजेवाई) एक राष्ट्रीय बचत योजना है जिसकी शुरूआत बचत खाता, धनप्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन सहित अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की गई है.

  • किसी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी ऊपरी सीमा के बैंक ऑफ बड़ौदा पीएमजेडीवाई खाता खोला जा सकता है.

  • भारत के सभी नागरिक इसके लिए पात्र हैं.

  • प्रमुख लाभ – इस योजना के अंतर्गत सभी के लिए वित्तीय स्वतंत्रता है.

     इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

    • न्यूनतम शेषराशि आवश्यक नहीं
    • प्रति माह ब्याज अर्जित होता है
    • एटीएम एवं रुपे डेबिट कार्ड निः शुल्क जारी किए जाते हैं  
    • रु. 1 लाख का दुर्घटना बीमा (दिनांक 28.08.2018 के बाद खोले गए नए खाते के किए इसे बढ़ाकर रु. 2 लाख किया गया है).
    • पात्र खाताधारकों को रु. 10,000 तक ओवरड्राफ्ट (ओ.डी) की सुविधा

    जमाराशियों की संख्या अथवा रकम पर कोई प्रतिबंध नहीं

  • जी नहीं, पीएमजेडीवाय खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी शाखा में खोलना आवश्यक है.

  • जी नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा जन धन खाता खोलने के लिए यह सेवा उपलब्ध नहीं है.

  • पीएमजेडीवाई योजना किसी भारतीय नागरिक को निर्बाध बैंकिंग के साथ वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक बुनियादी बचत खाता खोलने की अनुमति देती है

  • बैंक ऑफ बड़ौदा जन धन खाताधारक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और पासबुक के लिए पात्र हैं. आप इनमें से किसी भी चैनल से अपने खाते में शेषराशि की जांच कर सकते हैं.

  • जी हां, आप ऐसा कर सकते हैं मगर इसे आपकी नजदीकी शाखा में खोलना अनिवार्य है.

  • जी हां, आप ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी नजदीकी शाखा में जाएं

  • एक लघु अथवा छोटा खाता वैसे व्यक्तियों के लिए है जिनके पास आधिकारिक रूप से कोई वैध दस्तावेज (ओवीडी) नहीं हैं.  इस खाते की विशेषताएं निम्न अनुसार हैं :

    1. अधिकतम रू.50,000 की ऊपरी सीमा
    2. वार्षिक टर्न ओवर रु. 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
    3. मासिक नकद आहरण रु. 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए

    सरलता पूर्वक बैंक ऑफ बड़ौदा जन धन खाता खोलने के लिए यहां आवेदन करें.   

  • रु. 10,000/ तक के ओवरड्राफ्ट की अनुमति है जो कि अन्य शर्तों के अधीन है.

घर बैठे जनधन खाता कैसे खोलें?

सबसे पहले आपको जनधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट में विजिट करने के बाद आपकी स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा। होम पेज ओपन हो जाने के बाद आपको खाता खोलने का फॉर्म हिन्दी /खाता खोलने का फॉर्म अंग्रेजी का ऑप्शन दिखाई देगा।

जनधन खाता कौन सी बैंक में खुल रहा है?

जी हां आप जन धन अकाउंट को प्राइवेट बैंकों में भी खुलवा सकते हैं. इन बैंकों के नाम हैं...HDFC Bank, Axis Bank, ICICI Bank, Yes Bank, Federal Bank, आईएनजी वैश्य, कोटक महिंद्रा, कर्नाटक बैंक, इंडसइंड बैंक और धनलक्ष्मी बैंक. ये सभी बैंक जन धन अकाउंट खुलवाने की सुविधा देते हैं.

जनधन खाता खोलने के लिए क्या करना पड़ता है?

प्रधानमंत्री जन – धन योजना : आवश्यक दस्तावेज़.
यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है. ... .
यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) आवश्यक है: मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड..

जनधन योजना खाता से क्या लाभ है?

Pradhanmantri Jan Dhan Yojana 2022 के लाभ देश क कोई भी नागरिक इस योजना के तहत बैंको में अपना खाता खुलवा सकते है और 10 साल तक के छोटे बच्चे का भी इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते है । इस पीएम जन धन योजना 2022 के तहत खाता खुलवाने पर 1 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा भी कवर किया जायेगा ।

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