सन् 1967 में संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित की गई * 1 Point? - san 1967 mein sanvidhaan kee aathaveen anusoochee mein kaun see bhaasha sammilit kee gaee * 1 point?

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है । प्रारम्भ में 14 भाषाओ को संविधानिक मान्यता दी गई थी बाद में इसमें, सिन्धी भाषा को 21 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ,कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ई. में जोड़ा गया। हाल में 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, और संथाली भाषा शामिल किए गए।[1]

अनुसूची[संपादित करें]

  1. कश्मीरी भाषा
  2. सिन्धी भाषा
  3. पंजाबी भाषा
  4. हिन्दी भाषा
  5. बंगाली भाषा
  6. असमिया भाषा
  7. ओड़िया भाषा
  8. गुजराती भाषा
  9. मराठी भाषा
  10. कन्नड़ भाषा
  11. तेलगु भाषा
  12. तमिल भाषा
  13. मलयालम भाषा
  14. उर्दू भाषा
  15. संस्कृत भाषा
  16. नेपाली भाषा
  17. मणिपुरी भाषा
  18. कोंकणी भाषा
  19. संथाली भाषा
  20. बोडो भाषा
  21. डोंगरी भाषा
  22. मैथिली भाषा

माँग वाली अन्य भाषाएँ[संपादित करें]

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में ३८ अन्य भाषाओं को शामिल करने की माँग है। य़े भाषाएँ हैं:[1]

  1. अवधी भाषा
  2. अंगिका भाषा
  3. बुन्देली
  4. बंजारा भाषा
  5. बज्जिका
  6. भोजपुरी भाषा
  7. भोटी भाषा
  8. भोटीया भाषा
  9. छत्तीसगढ़ी भाषा
  10. धक्ती भाषा
  11. अंग्रेज़ी भाषा
  12. गढ़वाली भाषा
  13. गोंडी भाषा
  14. कोरकु भाषा
  15. गोजरी भाषा
  16. हो भाषा
  17. कच्छी भाषा
  18. कामतापुरी भाषा
  19. कार्बी भाषा
  20. खासी भाषा
  21. कोडावा भाषा
  22. ककबरक भाषा
  23. कुमाऊँनी भाषा
  24. कुराक भाषा
  25. कुड़माली भाषा
  26. लेप्चा भाषा
  27. लिंबू भाषा
  28. मिज़ो भाषा
  29. मगही
  30. मुंडारी भाषा
  31. नागपुरी भाषा
  32. निकोबारी भाषा
  33. हिमाचली भाषा
  34. पालि भाषा
  35. राजस्थानी भाषा
  36. कोशली / सम्बलपुरी भाषा
  37. शौरसेनी भाषा
  38. सराइकी भाषा
  39. टेनयीडी भाषा
  40. तुलू भाषा

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. ↑ अ आ "Eighth Schedule" [आठवीं अनुसूची] (PDF). गृह मंत्रालय, भारत सरकार (अंग्रेज़ी में). मूल (PDF) से 5 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २० जुलाई २०१७.

सन् 1967 में संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित की गई?

वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया।

संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा है?

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएँ.
असमिया.
उड़िया.
कन्नड़.
कश्मीरी.
कोंकणी.
गुजराती.

संविधान के आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं?

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं – (1) असमिया, (2) बंगाली (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगू (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली, (22) डोंगरी।

संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है?

अनुच्छेद 343 के सन्दर्भ में- संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा, देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी घोषित की गई है।

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