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Contents
- 1 Uttarakhand Ration Card 2022
- 1.1 राशन कार्ड के प्रकार
- 1.2 राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड
- 1.3 उत्तराखंड में नए राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 1.4 उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन
Uttarakhand Ration Card 2022
खुशखबरी !! देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। अब प्रत्येक गरीब व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल या गेहूं, प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना प्रति माह और 5 महीने तक मिलेगा। अधिक जानकारी नीचे दी हुयी है….
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उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड लाभार्थियों के नाम की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस राशन कार्ड की नई सूची को सार्वजनिक किया है। लोग एनएफएसए पात्र लाभार्थियों की सूची में अपना नाम ऑनलाइन भी पा सकते हैं। यदि लाभार्थी का नाम राशन कार्ड सूची में शामिल नहीं है, तो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उत्तराखंड राशन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
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एपीएल / बीपीएल परिवारों के लिए राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है, जिसका अधिकांश सरकार लाभ उठा सकती है। योजनाओं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राशन कार्ड धारक केवल पास में स्थित राशन की दुकानों से रियायती दरों पर राशन खरीद सकते हैं।
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राशन कार्ड के प्रकार
उत्तराखंड में 4 प्रकार के राशन कार्ड हैं जो नागरिकों को उनकी वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ आय स्तर के आधार पर जारी किए जाते हैं। उत्तराखंड के नागरिकों को जारी किए गए राशन कार्ड के प्रकार निम्नानुसार हैं: –
- APL राशन कार्ड (पीला कार्ड) – यह राशन कार्ड उन लोगों के लिए जारी किए जाते है जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते है या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है।
- राज्य खाद्य सुरक्षा योजना / BPL राशन कार्ड (सफेद कार्ड) – यह राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जारी किया जाता है। इन लोगों को सरकार निश्चित मूल्य पर निश्चित मात्रा में खाद्य पदार्थ दिलाती है।
- अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड (गुलाबी कार्ड) – यह कार्ड समाज के सबसे कमजोर वर्ग को दर्शाता है। इस राशन कार्ड के अंतर्गत वो लोग आते है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर या बहुत ख़राब होती है।
- अन्नपूर्णा योजना (ग्रीन कार्ड) – यह राशन कार्ड उन लोगों को जारी किया जाता है जो अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहे है। वे काम नहीं कर रहे है और न ही पेंशन पा रहे है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस योजना के अंतर्गत आते है।
राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड
उत्तराखंड में नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए सभी आवेदकों को बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा :-
- उत्तराखंड के स्थायी निवासी आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
- राज्य में पहले से राशन कार्ड न रखने वाले परिवार पात्र हैं।
- नए विवाहित जोड़े नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ऐसे नागरिक जिनके पास अस्थायी राशन कार्ड हैं या जिनकी तिथि समाप्त हो चुकी है, पात्र हैं।
- उत्तराखंड में नए राशन कार्ड का मुद्दा घरेलू आय के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थितियों पर आधारित होगा।
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उत्तराखंड में नए राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तराखंड में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची नीचे दी गई है: –
- रिहायशी / पता प्रमाण जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड (स्कैन की हुई कॉपी)
- आयु प्रमाण पत्र (स्कैन की गई प्रति)
- पहचान प्रमाण जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड (कॉपी की गई कॉपी)
- परिवार का आय प्रमाण (स्कैन की गई प्रति)
- आवेदक का हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो
- वैध मोबाइल नंबर / ई-मेल आईडी
- वार्ड पार्षद / प्रधान द्वारा जारी स्व-घोषणा और प्रमाण पत्र
- किरायेदारी समझौता (यदि लागू हो)
उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन
उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा :-
- सबसे पहले आपको उत्तराखंड खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट //fcs.uk.gov.in/ पर जाना होगा।
- आप आपके सामने होम पेज खुलेगा। इस पर “Downloads” पर क्लिक करें।
- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जिसमे Ration Card Application Form पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर ले।
- इस आवेदन फॉर्म को भरकर अपने निकटतम खाद्य आपूर्ति विभाग में जमा करा दे।
Toll Free Number : 1800-180-4188
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