मंत्री परिषद के सदस्य की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक ना हो - mantree parishad ke sadasy kee sankhya kitane pratishat se adhik na ho

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केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता हैं। इस में वरिष्ठ मन्त्री (केबिनेट मन्त्री) सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमन्त्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय, भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था हैं। केवल प्रधानमन्त्री और कैबिनेट मन्त्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का नेतृत्व करते हैं, तथा मन्त्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। राज्य मन्त्रियों को अपने काम में कैबिनेट मन्त्रियों की सहायता के साथ काम सौंपा गया हैं। यह सूची भारत के केन्द्रीय मन्त्रियों की सूची है जिसे नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्रहवीं लोकसभा के गठन के बाद 2019 में चुना गया है।[1]

अधिनियम

सामूहिक रूप से मंत्रियों की परिषद भारतीय संसद के निचले सदन (लोक सभा) को जवाबदेह हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के १५% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हर मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक हैं; मंत्री बनने के ६ महीनों के भीतर व्यक्ति को संसद की सदस्यता हासिल करनी होती है।

श्रेणी

मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ हैं, जो रैंक के अवरोही क्रम इस प्रकार हैं

  • कैबिनेट मंत्री - कैबिनेट के सदस्य; मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले
  • राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं
  • राज्य मंत्री (MoS) - कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं; आमतौर पर उसी मंत्रालय में एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती हैं

वर्तमान केंद्रीय मंत्री परिषद

वर्तमान केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन २०१९ के आम चुनावों के बाद ३० मई, २०१९ को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल में हुआ था। बाद में ७ जुलाई, २०२१ को मंत्री मंडल में कई पुराने मंत्री ओ को हटा कर नए मंत्री ओ को जगह दी गई।

केबिनेट मंत्री

नाममंत्रालय कार्यभार पक्षसंसद सदस्य
नरेन्द्र मोदी
  • प्रधानमंत्री
  • परमाणु ऊर्जा विभाग
  • अंतरिक्ष विभाग
  • कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग
  • राष्टीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
  • नीति आयोग
  • सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्‍य मंत्री को आवंटित न किया गया हो
लोकसभा (वाराणसी)

राजनाथ सिंह
•रक्षा मंत्रालय लोकसभा (लखनऊ)

अमित शाह
•गृह मंत्रालय
•सहकारिता मंत्रालय
लोकसभा (गांधीनगर)

नितिन जयराम गडकरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय लोकसभा
(नागपुर)

मनसुख एल. मांडविया
•उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय
•स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय
राज्य सभा (गुजरात)

निर्मला सीतारमन
•वित्त मन्त्रालय
•कारपोरेट कार्य मंत्रालय
राज्य सभा (कर्नाटक)

किरेन रिजिजू
क़ानून एवं न्याय मंत्रालय लोक सभा (अरुणाचल पश्चिम)

एस जयशंकर
•विदेश मंत्रालय राज्यसभा (गुजरात)

धर्मेन्द्र प्रधान
•शिक्षा मंत्रालय
•कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
लोकसभा (मध्य प्रदेश)

अर्जुन मुंडा
जनजातीय कार्य मंत्रालय लोक सभा (खूंटी)

अश्विनी वैष्णव
•रेल मंत्रालय

•संचार मंत्रालय •इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा (ओडिशा)
गजेन्द्र सिंह शेखावत
जल शक्ति मंत्रालय लोकसभा (जोधपुर)

ज्योतिरादित्य सिंधिया
•नागरिक उड्डयन मंत्रालय
•इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार
राज्य सभा (मध्य प्रदेश)

गिरिराज सिंह
ग्रामीण विकास मंत्रालय लोक सभा (बेगूसराय)

हरदीप सिंह पुरी
•आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
•पेट्रोलियम मंत्रालय
राज्य सभा (उत्तर प्रदेश)
भूपेंद्र यादव •श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
जी. किशन रेड्डी •पर्यटन मंत्रालय
अनुराग सिंह ठाकुर •खेल मंत्रालय

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नामपदमंत्रालय कार्यभारसंसद सदस्य

राज्य मंत्री

नामपदमंत्रालय कार्यभारसंसद सदस्य
श्रीपद येस्सो नाइक रक्षा राज्य मंत्री •रक्षा मंत्रालय
किरण रिजिजू
अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री •अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
हरदीप सिंह पुरी वाणिज्‍य एवं उद्योग राज्य मंत्री •वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय
फग्गन सिंह कुलस्ते
इस्पात राज्य मंत्री •इस्पात मंत्रालय
 अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य राज्य मंत्री •संसदीय कार्य मंत्रालय
कृष्ण पाल गुर्जर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री •सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
जी. किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री •गृह मंत्रालय लोकसभा
रामदास अठावले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री •सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
बाबुल सुप्रियो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री •पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
देबाश्री चौधरी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री •महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

इन्हें भी देखें

  • एनडीए (राजग)

सन्दर्भ

  1. "प्रेस विज्ञप्ति (मंत्री एवं उनसे संबंधि‍त मंत्रालय/वि‍भाग)". पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 27मई 2014. मूल से 21 अक्तूबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 मई 2014.

बाहरी कड़ियाँ

  • भारत की पहली महिला वित् मंत्री[मृत कड़ियाँ]
  • भारत के कैबिनेट मंत्रियों की सूची (5 जूलाई, 2016 के कैबिनेट विस्तार के बाद)
  • भारतीय मंत्रिमंडल का आधिकारिक जालस्थल

भारत में मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?

संविधान के अनुसार, मंत्रिपरिषद विधायकों की कुल संख्या का 15% (91 वां संशोधन) बनाती है। राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 है जो 200 का 15% है।

भारत में मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद के संगठन के विषय में अधिक चर्चा नहीं की गई है. केवल इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा. प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसके परामर्श से मंत्रिपरिषद व अन्य सदस्यों की नियुक्ति होगी.

केंद्र में मंत्रालय की संख्या कितनी है?

यों को मंत्रालय दिए थे तो कई पुराने मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया था। मौजूदा समय में केंद्र सरकार में खोल 53 मंत्रालय है जिन का कार्यभार 31 मंत्रियों को संभालने को मिला है।

भारत में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं?

वर्तमान केंद्रीय मंत्री परिषद.
केबिनेट मंत्री.
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार).
राज्य मंत्री.

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