मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता क्या है? - madhy pradesh bhoo raajasv sanhita kya hai?

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन किए गए हैं। भू राजस्व संहिता की धारा 50 और धारा 59 (4)(5) के तहत प्रकरण के पुनरीक्षण संबंधी और डायवर्सन के संबंध में कुछ नियमों को बदला गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इसके कारण आम नागरिकों को सुविधा होगी।

भू-राजस्व का पुनर्निधारण 

Madhya Pradesh land revenue code- 1959 (भू-राजस्व संहिता-1959) की धारा-50 के तहत किसी प्रकरण के पुनरीक्षण के लिए समयावधि 45 दिवस ही होगी। अब आवेदन पर या स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण राजस्व मंडल या आयुक्त या कलेक्टर द्वारा ग्राह्य किया जा सकेगा। इसी तरह धारा-59 (4) (5) के तहत धारक अपनी भूमि के डायवर्शन के परिणाम स्वरूप भू-राजस्व का पुनर्निधारण स्वयं कर सकेगा।

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता- आवेदन की पावती ही डायवर्सन का प्रमाण पत्र है

व्यपवर्तन (diversion) की अनुज्ञा की अनिवार्यता समाप्त की गई है, लेकिन व्यपवर्तन किए जाने पर प्रभावशील विधियों का पालन धारक को करना होगा। धारा 59 (10) के तहत भूमिस्वामी केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही भूमि व्यपवर्तित करेगा, जैसी वह विधि के अधीन अनुरूप होगी। भूमि उपयोग एवं विधि के प्रतिकूल पाए जाने पर सक्षम अधिकारी नियम के अनुसार भूमिस्वामी के खिलाफ कार्यवाही कर सकेगा। अब आवेदन की पावती ही व्यपवर्तन का प्रमाण है।

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भू राजस्व का मतलब क्या होता है?

भू-राजस्व का हिंदी अर्थ जोतने-बोने और रहने लायक ज़मीन पर लगने वाला शासकीय कर; लगान; (लैंड रेवेन्यू)।

राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है?

उपायुक्त जिले में राजस्व प्रशासन का उच्चतम अधिकारी है। राजस्व मामलों में, वह विभागीय आयुक्त और वित्तीय आयुक्त, राजस्व के माध्यम से सरकार के लिए जिम्मेदार है।

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 क्या है?

पूर्व धारा 41 के अधीन बने नियमों का नए नियम बनने तक प्रवृत्त रहना। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण एवं भू- अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 16, 17, 18, 20 एवं 21 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित किया जाना ।

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत भूमि स्वामी कौन होता है?

(1) भूमिस्वामी, जो अपने खाते या उसके भाग को धारा 59 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी एक प्रयोजन से किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित करना चाहता है, प्रथमतः वह स्वयं को संतुष्ट करेगा कि भूमि उपयोग जिसके लिए वह अपने खाते या उसके भाग को व्यपवर्तित करना चाहता है, तत्समय प्रवृत्त संगत विधियों के प्रावधानों के अनुसरण में ...

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