ATM Cash Withdrawal : जान लें एटीएम कैश विदड्रॉल पर RBI के नियम. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:
इसमें कोई संदेह नहीं है कि ATM (Automated teller machine) हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं. चंद मिनटों में ही एटीएम से आसानी से कैश की निकासी हो जाती है, हालांकि हां, कभी-कभी ये एटीएम हमें मुश्किल में भी डाल देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसे निकालते समय कैश निकले बिना ही आपके अकाउंट से पैसे कट गए. पैसे कटने का मैसेज आ जाता है लेकिन एटीएम से पैसे निकलते नहीं है. ऐसी स्थिति में ग्राहक घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस समस्या को लेकर कहां शिकायत करनी है और इसका समाधान कैसे होगा.
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हम आज आपको इसी समस्या पर बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो आपको क्या करना है.
5 दिनों में वापस आ जाएंगे पैसे
अगर ATM से कैश निकालते समय पैसे निकले बिना ही आपके खाते से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, कई बार तकनीकी समस्याओं की वजहों से ऐसा हो जाता है. ये पैसा वापस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लिए एक समय सीमा तय की है. RBI के मुताबिक सभी बैंकों को डेबिट किए गए रुपए 5 वर्किंग दिनों के अंदर क्रेडिट करना होता है. इस नियम का उल्लंघन करने पर बैंक को हर दिन 100 रुपए का जुर्माना देने का नियम बनाया गया है.
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इन बातों का रखें ध्यान
- कैश निकासी के समय ATM में ट्रांजैक्शन पूरा न होने पर तुरंत विदड्रॉल का नोटिफिकेशन चेक करें.
- तुरंत अपने बैंक में जमा रकम के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं या नहीं.
- अगर ATM से कैश निकले बिना ही खाते से रुपये कट गए हैं तो 5 दिनों तक इंतजार करना चाहिए. अधिकतर ऐसा देखा जाता कि पांच दिनों में ही पैसे अकाउंट में वापस आ ही जाते हैं.
- पांच दिन बीत जाने के बाद भी अगर पैसे खाते में वापस नहीं आए तो आप बैंक की शाखा में ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत कर सकते हैं.
- अगर बैंक में शिकायत करने के 30 दिनों तक आपके खाते में पैसे रिटर्न नहीं होते हैं तो शिकायत निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से कंप्लेन कर सकते हैं.
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कर सकते हैं ऑनलाइन शिकायत
- अगर सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो RBI द्वारा निर्धारित समय के बाद भी पैसे वापस न आने पर आप वेबसाइट के माध्यम से //crcf.sbi.co.in/ccf/ under Existing Customer //ATM related//ATM related//Account Debited but cash not dispensed कैटेगरी में जाकर शिकायत कर सकते हैं.
- इसके अलावा SBI हेल्पलाइन नंबर 1800 11 2211 (toll-free), 1800 425 3800 (toll-free) पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं.
- इसके साथ ही सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 080-26599990 पर भी कॉल करके शिकायत की जा सकती है.
डिजिटल पेमेंट का चलन बेशक तेजी से बढ़ गया है, लेकिन अब तमाम कामों के लिए जब कैश के लेन-देन की जरूरत होती है तो लोग एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं. वैसे तो एटीएम बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार ये आपको मुश्किल में भी डाल देता है. कई बार ATM से पैसे निकालते समय कैश नहीं निकलता, लेकिन आपके पैसे अकाउंट से कट जाते हैं. अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां बताए जा रहे कुछ तरीके आजमाइए, इससे कुछ ही दिनों में आपका कटा हुआ अमाउंट वापस हो जाएगा.
आरबीआई ने बनाया है ये नियम
एटीएम में सारी डीटेल्स सही डालने के बाद भी अगर आपका कैश नहीं निकलता है और बैलेंस अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, तो ये एटीएम में किसी तकनीकी खामी के कारण हो सकता है. कई बार कैश एटीएम मशीन में फंस जाता है जिसके कारण वो ग्राहक को नहीं मिल पाता, लेकिन बैंक से कट जाता है. इन पैसों को वापस करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के लिए ट्रांजेक्शन वाला दिन+ 5 दिनों की समय सीमा तय की है. नियमानुसार सभी बैंकों को काटा हुआ पैसा तय की गई अवधि में ग्राहक के अकाउंट में वापस करना होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक ग्राहक को हर दिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना देगा.
आपको क्या करना है?
- रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले आप अपने बैंक की नजदीकी ब्रांच में जाकर इस बारे में बताएं. आप चाहें तो कस्टमर केयर पर कॉल करके भी इस बात की सूचना बैंक को दे सकते हैं. इसके बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और बैंक इस मामले की जांच करेगा.
- अगर आपकी शिकायत सही पायी जाती है तो 5 से 6 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं. लेकिन इस बीच आपको अपनी एटीएम की स्लिप और मोबाइल पर आए मैसेज को संभालकर रखना चाहिए. इसे एटीएम ट्रांजैक्शन के प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.
- अगर बैंक में शिकायत करने के 30 दिनों तक आपके खाते में पैसे रिटर्न नहीं होते हैं तो आप शिकायत निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से इस मामले की कंप्लेन कर सकते हैं.