उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 धारा 34 क्या है - uttar pradesh raajasv sanhita - 2006 dhaara 34 kya hai

भू राजस्व वादों का निस्तारण न होने पर कार्रवाई

जौनपुर : तहसील न्यायालयों में भूराजस्व अधिनियम के वादों का समयबद्ध निस्तारण न होने से खफा डीएम गौरव दयाल ने कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तहसीलदार व नायब स्तर के पांच अधिकारियों को उन्होंने जहां प्रतिकूल प्रविष्टि दी है वहीं आठ पेशकार व रजिस्ट्रार कानूनगो के निलंबन का आदेश दिया है। डीएम की इस कार्रवाई से हड़कम्प मचा है।

दरअसल जिलाधिकारी गौरव दयाल के संज्ञान में आया कि तहसील न्यायालयों में सम्बन्धित धारा 34 भू राजस्व अधिनियम के तहत वादों का निर्धारित 45 दिन के बाद भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है। जिस पर उन्होंने सभी तहसीलों के मिसिलबंद रजिस्टर का परीक्षण कराने पर पाया कि विभिन्न तहसीलदारों के न्यायालय में काफी अधिक संख्या में ऐसे वाद लंबित हैं, जिनका निस्तारण 45 दिन की अवधि के बाद भी नहीं किया गया है। जबकि शासन द्वारा दाखिल खारिज के वादों के निस्तारण की समय सीमा 35 दिन व विशेष परिस्थितियों में 45 दिन के अन्दर निस्तारित किये जाने का निर्देश है।

इस बाबत समय-समय पर हुई बैठकों में मातहतो को बराबर निर्देश दिये जाते रहे। बावजूद इसके निर्देशों की अवहेलना करने पर जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है।

इन पर हुई कार्रवाई

तहसीलदार बदलापुर पीएन द्विवेदी व नायब तहसीलदार विनोद कुमार सिंह, नायब तहसीलदार शाहगंज हेमंत गुप्ता, सदर रामकैलाश सरोज को प्रतिकूल प्रविष्टि दिया गया है। मछलीशहर तहसीलदार अशोक प्रताप सिंह को चेतावनी व महादेव सिंह यादव नायब तहसीलदार मड़ियाहूं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही पेशकार अवधेश चन्द्र उपाध्याय, अखिलेश तिवारी, रजिस्ट्रार कानूनगो सदर सुबाष श्रीवास्तव, हरिप्रकाश, अमरनाथ, संतलाल, बड़ेलाल (बदलापुर) व मड़ियाहूं के लालमणि के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

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1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) 1क(क) - रिक्त ( नदारद ) 1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) 2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। 01140 चन्द्रपाल / लाल सिंह / बन्थला
महेन्द्र / लाल सिंह / बन्थला
राजेन्द्र / लाल सिंह / बन्थला
राजबीर / लाल सिंह / बन्थला
1383फ
1383फ
1383फ
1383फ
1383फ
201/3
309/2
318/2
479/1
513/4
0.1640
0.1390
0.1260
0.2020
0.1010
01130 कुल योग खाता- 5 0.7320 5.1 01141 टीका / भूनगा / भहटा हाजीपुर
1383फ
302मि
0.7840
01131 कुल योग खाता- 1 0.7840 6.05 01142 ठकरा / खुशहाल / धरोटी खुर्द
1383फ
1383फ
280/2
302मि
0.5060
0.2530
01132 कुल योग खाता- 2 0.7590 5.2 01143 तेज सिंह / गुद डिया / बन्थला
1383फ
317/4
0.7590
01133 कुल योग खाता- 1 0.7590 4.85 01144 धनपाल / गुलवा / बहटा हाजीपुर
1383फ
623/2
0.8680
01134 कुल योग खाता- 1 0.8680 6.1 01145 धनपाल / टेक चन्द / बहटा हाजी पुर
1383फ
1383फ
280/0
360/2
0.5060
0.2400
1420-फ. आदेश श्रीमान तहसीलदार गा.बाद मि.न. 1060/1.5.13 को आदेश हुआ कि खाता न. 1135 के खसरा न. 280मि. रकबा 0.0167 है. मा.गु. 0.40 रू से विक्रेता धनपाल पुत्र टेकचन्द नि. बहटा हाजीपुर का नाम खारिज करके क्रेता विजय कुमार पुत्र मांगेराम नि. 264 नाईपुरा लोनी का नाम बतौर बैनामा
दर्ज हो । ह.अ.र.का. 29.5.13 ।
1421-फ आदेश श्रीमान न्यायालय तहसीलदार गा.बाद वाद स. 1060/2012-13 अन्तर्गत धारा 34 एल.आर.एक्ट ग्राम धरौटी खुर्द परगना लोनी विजय कुमार बनाम धनपाल आदेश दिनांक 28.5.14 ---- खातेदार वर्णित भूमि खसरा न. 280 रकबा 0.506 है. पर संक्रमणीय अधिकार प्राप्त नही है जिसके कारण वाद में पूर्व
पारित एक पक्षीय आदेश दिनाक 1.5.13 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण में उ0प्र0 जमी0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 131ख का उल्लघन है जिसके कारण भूमि बैनामा के दिनंाक 19.11.12 से धारा 166/167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने योग्य है तथा निहित किये जाने हेतु पत्रावली
उपजिलाधिकारी न्यायालय को प्रेषित है । एसडी0 तहसीलदार गाजियाबाद 28.5.14 । ह.अ.र.का. 9.6.14 ।
1422-फ. न्यायालय अपर कलेक्टर (वि./रा.) गा.बाद वाद स. 02/2014 धारा 131 (ख) / 167/ 168 ज0वि0 अधि0 कम्प्यूटर वाद स. डी 20141128003015 सरकार बनाम विजय कुमार ग्राम धरौटी खुर्द परगना लोनी तहसील लोनी जिला गाजियाबाद आदेश दि. 29.8.14 आदेश --- उक्त वाद मे उपरोक्त विवेचना के आधार पर
ग्राम धरौटी खुर्द परगना लोनी के खाता न. 1135 के खसरा न. 280मि. रकबा 0.0167 है. वर्गमीटर भूमि जिसका विक्रय धनपाल टेकचन्द नि. ग्राम बहटा हाजीपुर तहसील लोनी जिला गा.बाद द्वारा बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र 19.11.12 विजय कुमार पुत्र मांगेराम निवासी 264 नाईपुरा लोनी तहसील लोनी जिला गा.बाद
के पक्ष मे किया गया है , मे उत्तर प्रदेश जमी0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 131 ख / 166/ 167 का उल्लघंन होने के कारण उक्त भूमि राज्य सरकार मे निहित की जाती है । ह.अ.र.का. 31.10.14 ।
01135 कुल योग खाता- 2 0.7460 4.85 01146 नन्दा / भूनगा / बहटा हाजीपुर
1383फ
302मि
0.7590
01136 कुल योग खाता- 1 0.7590 5.85 01147 फतेहसिंह / होराम / धरोटी खुर्द
1383फ
280/2
0.7590
01137 कुल योग खाता- 1 0.7590 4.85 01148 भूले / छुट्टन / बन्थला
1383फ
576/2
0.7590
01138 कुल योग खाता- 1 0.7590 4.85 01149 मागें / कलीराम / बन्थला
1383फ
1383फ
581/1
582/1
0.5320
0.3540
01140 कुल योग खाता- 2 0.8860 5.7 01150 मुखराम / नत्थू / बहटा हाजीपुर
1383फ
1383फ
523/2
622
0.5940
0.3160
01139 कुल योग खाता- 2 0.9100 5.85 01151 रनधीर सिंह / भिक्कन / धरोटी खुर्द
1383फ
577/1
0.7590
01141 कुल योग खाता- 1 0.7590 5.85 01152 रामदास / होराम / धरोटी खुर्द
1383फ
1383फ
192
576/2मि
0.3160
0.5820
01143 कुल योग खाता- 2 0.8980 6.9 01153 राम सिंह / मुन्शी / धरोटी खुर्द
1383फ
1383फ
577/1
317/2
0.5600
0.2110
01142 कुल योग खाता- 2 0.7710 6.0 01154 साहब सिंह / मुन्शी / धरोटी खुर्द
1383फ
577/1
0.7590
01145 कुल योग खाता- 1 0.7590 5.85 01155 हरिदास / होराम / धरोटी खुर्द
1383फ
280/2
0.7590
01144 कुल योग खाता- 1 0.7590 4.85 श्रेणीवार कुल योग 26 12.6670 88.70 3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) 4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। 01156 सीलिंग / . / .
1412फ
392/4मि
0.0052
01146 कुल योग खाता- 1 0.0052 0.0 श्रेणीवार कुल योग 1 0.0052 0.00 4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । 01157 भूमि राज्य सरकार /  / 
317/2मि.
623मि./2
325
201/4
72/1
80/3/1
80/3/3
0.0420
0.0810
0.2530
0.2660
0.0760
0.0310
0.0760
01147 कुल योग खाता- 7 0.8250 0.0 श्रेणीवार कुल योग 7 0.8250 0.00 4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) 5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) ( नदारद ) 5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) 5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) 5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। 01158 बंजर /  / 
21/4/3
26/1
29मि
48/1
58/2
64/1
65/1
80/3/2
83/3/2
86
87
101/4
107
112
123
121
126
133
148
149
150
151
152
155
158
159
164
170
176/2
182/2
196/3
197/2
201/2
205/3
212
246/3
272/2
279/1
280/1
280/2मि
21/5
83/3/3
287
292/1मि
293
302
304
309/2मि
324
330
335/3-4
360/1
374/1
375
376
377/1
392/5
392/6
393/3मि
396/2
397/2
400/2
400/3
392/2
401/1
402/2
402/2मि
403/1
404/1
405/1
408/1
411/2
412/2
418/2
440/1
448
455
460मि
461/1,2
513/5,6
515
530
531/1
564/2
411/1
452
576/2
582/1मि
603
604
605
606
607
613
468/1
469
470/1
0.4170
0.5820
0.1010
0.0130
0.0380
0.0250
0.0130
0.1640
0.4300
0.6580
0.1390
0.5690
0.0760
0.2780
0.1140
0.1260
0.1010
0.1390
0.9610
0.2020
0.1900
0.2020
0.0760
0.3160
0.3540
0.1140
0.0890
2.8070
0.1900
0.1640
0.4300
0.5640
0.1390
0.4050
0.0890
0.0380
0.7590
0.7060
0.3410
0.4930
0.5060
0.0890
0.0760
1.1380
1.3410
0.2530
0.0760
1.0750
0.1390
0.2530
0.2150
0.6070
0.0130
0.0380
0.0380
0.0510
0.2150
3.0350
0.1640
0.7210
0.2150
0.1010
0.9610
0.4810
0.3220
0.0380
0.9990
0.5560
0.2530
0.1140
0.0510
0.2020
0.1260
0.1140
0.0130
0.1390
0.1770
0.0070
0.1260
2.6300
0.2400
0.1260
0.1900
1.6190
0.2530
0.1640
1.5180
0.0040
0.0510
0.0380
0.0890
0.0510
0.1900
0.1260
0.0680
0.0630
0.1260
उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद कार्यालय पत्रांक 2775/आर.ए.-एम.सी.एम./गा.बाद दि. 08.08.12 के द्वारा आदेश हुआ कि खाता न.ं1148 पर निम्नवत् आदेश द र्ज होवे- अ- न्यायालय उपजिलाधिकारी /सहायक कलैक्टर (प्रथम श्रेणी) गा.बाद वाद सं.19/2008-09 धारा 33/39 भू.
राजस्व अधिनियम् दि. 21.02.2009 को आदेश हुआ कि खाता नं.680 के ख.नं. 468/1 रकवा 0.0680, 469/0.0630 व 470 रकवा 0.1260है. पर अंकित नाम रमेशचन्द, प्रीतम सिंह पुत्रगण नैपाल, प्रहलादी पत्नी स्व. नैपाल व जयप्रकाश, वेदप्रकाश पुत्रगण लखपत नि.शकलपुरा का नाम खारिज होकर ग्रामसभा
/बंजर दर्ज हो।ह.अ.उपजिलाधिकारी 21.02.09 ब- न्यायालय अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ निगरानी सं. 111/2008-09 जयप्रकाश आदि बनाम भोपाल आदि व निगरानी सं. 112/2008-09 जयप्रकाश आदि बनाम भोपाल सिंह अन्तर्गत धारा 219 भू-राजस्व अधिनियम् मे दि. 15.12.09 को आदेशहुआ कि निगरानी
सं. 111 जयप्रकाश बनाम भोपालसिंह आदि आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विचाराधीन आदेश दि. 21.02.09 विधि सम्मत न होने के कारण निरस्त किया जाता है, वाद की कार्यवाही उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अवर न्यायालय को प्रत्यावर्तित की जाती है। निगरानी सं. 112 उपरोक्तानुसार निष्प्रभावी हो जाती है।ह.अ.अपर
आयुक्त मेरठ। स- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे योजित मिस रिट स. 61964/2010 जयप्रकाश व अन्य बनाम अपर आयुक्त मेरठ मण्डल व अन्य मे दिनांक 08.10.10 को निम्नवत् आदेश पारित हुआ- List for Adminission after service of
notice on private respondent. Considering the fact and circumstances, till the next date of listing, Further proceedings of the case no.19 of 2009-10 Bhopal singh Vs. State of UP and others, pending before the Assistant collector Ist Class, Ghaziabad shall remain
stayed. Parties to the Writ Petition are further directed to maintain status quo with respect to nature and possession over the land in dispute as it exist today. ह.अ.र.का. 13.08.2012
कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद पत्रांक 965(8)/ सात-डी.एल.आर.सी-कले. गाजियाबाद -14 दिनांक 27.6.15 के अनुसार आदेश/ विज्ञप्ति शासनादेश सं0 68(3)3-2(6)/1950-रा0 दिनांक 1 जुलाई 1983 का आंशिक परिश्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश तथा भूमि वव्यस्था अधिनियम 1950/16(1)-73
-रा-1 दिनांक 16.6.1981 के प्रान्तर न. एवं अधि सूचना सं0 258/र0न0/16(1) /73-रा0-1 दिनांक 5.3.1974 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कलेक्टर गाजियाबाद द्वारा निम्नलिखित भूमि ख0न0 170 रकबा 2.8070 है0 स्थित ग्राम धरोटी खुर्द (न0पा0परिषद लोनी) प0व0तह0 लोनी को 100
शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्साल्य का निर्माण कराये जाने हेतु पुर्नग्रहण किया गया । एस डी (विमल कुमार शर्मा) कलेक्टर गाजियाबाद 30.6.15 ह0अ0र0का0 17.8.15।
कार्यालय जिलाधिकारी / गाजियाबाद पत्रांक 40 / सात -डी0एल0आर0सी0 -कले0 - गाजियाबाद 2017 दिनांक 01.8.2017 आदेश / विज्ञप्ति 01.08.17, उत्‍तर प्रदेश राजस्‍व संहिता 2006 (उत्‍तर प्रदेश अधिनियम सं.-8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा (4) के खण्‍ड (ग) तथा उत्‍तर प्रदेश राजस्‍व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्‍त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्‍या 35 /740/एक -1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए मैं मिनिस्‍ती एस0 जिलाधिकारी गाजियाबाद निम्‍न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक ग्राम सभा / स्‍थानीय प्राधिकारी में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ क्र0सं0 1, जिला गाजियाबाद, तहसील लोनी, परगना लोनी, गांव धरौटी खुर्द, गाटा सं. 170, क्षेत्रफल 0.5000 है., भूमि की श्रेणी/ प्रकृति - श्रेणी, 5-3ख बंजर, विवरण परियोजना जिसके लिए भूमि का पुर्नग्रहण किया जा रहा है।, ग्राम धरौटी खुर्द परगना लोनी तहसील लोनी जिला गाजियाबाद में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्‍थापना हेतु उच्‍च शिक्षा विभाग उ0प्र0 के पक्ष। ह0 (मिनिस्‍ती एस0) जिलाधिकारी गाजियाबाद।, ह.अ.र.का. 02.08.2017।
कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद पत्रांक 47 /सात -डी.एल.आर.सी. - कले. -गाजियाबाद 2017 दिनांक 03.08.2017, संशोधित आदेश/विज्ञप्ति, 03.08.2017, पत्र संख्‍या 40 /सात -डी.एल.आर.सी. - कले. -गाजियाबाद 2017 दिनांक 01.08.2017 द्वारा जारी आदेश / विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्‍या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून 2016 का आंशिक परिस्‍कार करते हुए और उत्‍तर प्रदेश राजस्‍व संहिता 2006 (उत्‍तर प्रदेश अधिनियम सं. -8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्‍ड (ग) ) तथा उत्‍तर राजस्‍व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्‍त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं. 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए मैं मिनिस्‍ती एस0, जिलाधिकारी गाजियाबाद निम्‍न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक उपरोक्‍त दिनांक 03 जून 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम सभा / स्‍थानीय प्राधिकारी में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेती हॅू। निम्‍न अनुसूची के स्‍तम्‍भ 6 व 7 (गाटा संख्‍या व क्षेत्रफल) में उल्लिखित ग्राम धरौटी खुर्द परगना व तहसील लोनी जिला गाजियाबाद नगर पालिका परिषद लोनी में निहित भूमि को प्रविधानो के अनुसार उच्‍च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन के राजकीय महाविद्यालय के निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी लोनी की संस्‍तुति दिनांक 28.07.2017 के आधार पर उच्‍च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन के पक्ष में नि:शुल्‍क हस्‍तान्‍तरित करने की स्‍वीकृति प्रदान करती हॅू। अनुसूची, क्र. सं. 1 जिला गाजियाबाद, तहसील लोनी, परगना लोनी, गांव धरौटी खुर्द, गाटा सं. 170, क्षेत्रफल 0.5000 है. , भूमि की श्रेणी /प्रकृति श्रेणी, - 5-3- ख बंजर, विवरण परियोजना जिसके लिए भूमि का पुर्नग्रहण किया जा रहा है।, ग्राम धरौटी खुर्द परगना लोनी तहसील लोनी जिला गाजियाबाद में राजकीय महिला महा विद्यालय की स्‍थापना हेतु उच्‍च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन के पक्ष में, ह0 अपठित (मिनिस्‍ती एस0) जिलाधिकारी गाजियाबाद। ह.अ.र.का. 04.08.2017।
01148 कुल योग खाता- 97 36.1960 0.0 श्रेणीवार कुल योग 97 36.1960 0.00 5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) 5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) 5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) 5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) 5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) 5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) 6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । 01159 कूप /  / 

104
0.0130
01149 कुल योग खाता- 1 0.0130 0.0 01160 गड्ढा /  / 

363/1
0.0380
01150 कुल योग खाता- 1 0.0380 0.0 01161 जोहड़ /  / 

566
0.1520
01151 कुल योग खाता- 1 0.1520 0.0 01162 नाली /  / 
160/2
189/2
197/3
241/2
242/2
272/8
274/2
276/2
277/2
278/2
279/2
457/2
458/2
459/2
468/2
471/3
472/2
473/2
474/2
478/2
513/7
519/2
521/2
528/2
529/2
531/2
532/2
533/1
534/2
540/2
577/2
580/2
581/2
582/2
523/3
0.0080
0.0270
0.0270
0.0460
0.0060
0.0630
0.0210
0.0310
0.0440
0.0490
0.0160
0.0080
0.0470
0.0080
0.0080
0.0160
0.0080
0.0080
0.0080
0.0460
0.1510
0.0220
0.0470
0.0070
0.0070
0.0330
0.0490
0.0180
0.0330
0.0060
0.0590
0.0160
0.0740
0.0600
0.1010
01152 कुल योग खाता- 35 1.1780 0.0 श्रेणीवार कुल योग 38 1.3810 0.00 6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। 01163 आबादी / . / .
114/2
115
122
128
129/1
514
0.9740
0.6580
0.5310
0.4430
0.8730
0.4430
01153 कुल योग खाता- 6 3.9220 0.0 01164 गोहरा /  / 
130
131
0.0630
0.0510
01154 कुल योग खाता- 2 0.1140 0.0 01165 फेक्ट्री /  / 
43/2
47/2
48/2
49
50/2
51
52/2
53
54
55
56/2
57/2
58/3
59
60
61
62
63
64/2
65/2
66
67
68/2
69/2
70
71
73/2
72/3
74
75/2
80/2
81/2
357/2
362मि
363/2
364
365
366/2
367/2
368/2
369/1
387/2
388/2
389/2
390/2
391/2
0.0130
0.0130
0.0510
0.1140
0.0190
0.0250
0.0510
0.0380
0.1640
0.0760
0.0630
0.1900
0.0890
0.1900
0.1390
0.1140
0.1140
0.0890
0.2020
0.2150
0.0890
0.1390
0.3540
0.1260
0.2020
0.7330
0.0890
0.7460
0.1520
0.0890
0.3100
0.0380
0.0130
0.2400
0.1070
0.0890
0.1010
0.0760
0.1700
0.2910
0.0890
0.0130
0.0200
0.0250
2.4590
1.3160
01155 कुल योग खाता- 46 10.0450 0.0 01166 रास्ता /  / 

127
0.2400
01156 कुल योग खाता- 1 0.2400 0.0 01167 सड़क पुख्ता /  / 
362/2
363/2मि
366/1
367/1
369/2
370/2
373/2
374/2
377/2
378/2
380/2
390/3
391/3
392/7
400/4
401/2
403/2
404/2
405/2
414/3
415/2
416/2
420/2
422/2
440/2
441
464/2
465/2
470/3
471/2
478/3
479/2
483/2
484/2
486/3
487/2
488/2
489/3
490/2
0.0630
0.0060
0.0250
0.0950
0.0630
0.0310
0.0130
0.0250
0.0510
0.2020
0.0030
0.2530
0.5690
0.3410
0.1010
0.1070
0.1260
0.0250
0.0250
0.0760
0.0630
0.0380
0.0760
0.0630
0.0380
0.1390
0.0380
0.0190
0.0190
0.0190
0.0130
0.1010
0.0310
0.0310
0.0380
0.0250
0.0380
0.0250
0.0250
01157 कुल योग खाता- 39 3.0390 0.0 श्रेणीवार कुल योग 94 17.3600 0.00 6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। 01168 कब्रिस्तान /  / 

380/1
0.0730
01158 कुल योग खाता- 1 0.0730 0.0 श्रेणीवार कुल योग 1 0.0730 0.00 6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) कुल योग खतौनी- 264 68.5072 88.70

धारा 34 क्या है राजस्व संहिता 2006?

कः-क्या राजस्व संहिता-2006 की धारा-34 अथवा भू-राजस्व अधिनियम-1901 की धारा- 34 के अंतर्गत बैनामे के उपरांत नामांतरण वाद दायर करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित है तथा क्या मियाद अधिनियम 1963 के प्राविधान राजस्व भूमियों के नामांतरण पर लागू होंगे तथा यदि हाॅ, तो इसके अंतर्गत कितने पुराने अभिलेख/बैनामा/वसीयत के आधार पर ...

राजस्व संहिता की धारा 34 35 क्या है?

उल्लेखनीय है कि विधि निर्माताओं द्वारा उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-34 व उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34/35 के अन्तर्गत नामान्तरण की सरसरी कार्यवाही के निस्तारण का अधिकार नायब तहसीलदार / तहसीलदार न्यायालय को दिया गया है जबकि उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-229बी व उ0प्र0 ...

राजस्व संहिता 2006 की धारा 134 क्या है?

[ 1 ] धारा 134 : आदेश के तामील या अधिसूचना (1) आदेश की तामील उस व्यक्ति पर, जिसके विरूद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए इसमें उपबन्धित है ।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 क्या है?

UP Revenue act 2006 लागू होने से पहले भूमि से संबंधित अधिनियम UP Z.A. and L.R. Act 1950 और UP Land Revenue Act 1901 प्रचलित थे। इन अधिनियमों को समाप्त करके एक नया Act बनाया गया जिसे राजस्व संहिता 2006 कहते हैं। ये संहिता 2006 में निर्मित की गई, इसे पूर्ण रूप से लागू 11 फरवरी 2016 में किया गया।

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