15 साल पुरानी गाड़ी का क्या होता है? - 15 saal puraanee gaadee ka kya hota hai?

अब 15 साल पुरानी गाड़ी हो जाएगी कबाड़, अप्रैल से देना पड़ सकता है ग्रीन टैक्स, पढ़ें नए नियम

Bhopal News: मध्य प्रदेश में अब 15 साल पुरानी गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है. अप्रैल से नई व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी लागू हो सकती है.

New Vehicle Scraping Policy in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है. भोपाल (Bhopal) ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 से अधिक पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा. प्राइवेट गाड़ी मालिकों को अपने पुरानी वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) देना होगा. नए नियम अप्रैल से लागू हो सकते है. सरकार अब अन्य राज्यों के पास प्रस्ताव भेजेगा, फिर इस पर मुहर लगेगी. इसके मुताबिक 15 साल (15 year old vehicle) से अधिक पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2022 से कैंसिल कर दिया जाएगा. पर्यावरण सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह अहम फैसला लिया है.

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  • News18 Madhya Pradesh
  • Last Updated : March 31, 2022, 10:01 IST

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अप्रैल से यातायात (New Vehicle Scrap Policy) के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. अगर आपके पास गाड़ी है और वो पुरानी हो चुकी है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अब 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहन अब सड़कों पर नहीं चलेंगे. इसे कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा. ठीक ऐसे ही अगर अपनी पर्सनल गाड़ी 15 साल (15 year old vehicle ) से ज्यादा पुरानी है तो अब आपको ग्रीन टैक्स देना होगा. पर्यावरण सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह अहम फैसला लिया है. भोपाल (Bhopal) ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के एक सदस्य का कहना है कि यातायात के यह नए नियम अप्रैल से लागू होंगे. इससे न सिर्फ पूरे प्रदेश बल्कि देश भर में परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है.

भोपाल डीलर एसोसिएशन से मिली जानकारी के मुताबिक, नए नियम के तहत 15 साल से अधिक पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2022 से कैंसिल कर दिया जाएगा. यह  गाड़ियां कबाड़ घोषित हो जाएंगी. इतना ही नहीं परिवहन से जुड़े पुरानी सभी गाड़ियों पर को अब ग्रीन टैक्स देना होगा. यह रोड टैक्स का 10 फीसद हो सकता है. हालांकि प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मसले पर राज्यों से सलाह ली जाएगी.

जल्द हो सकती है स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा
नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी अप्रैल में लागू हो सकती है. इसके बाद 15 साल पुरानी गाड़ी रखना महंगा पड़ सकता है. एक जानकारी के मुताबिक अब पुरानी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की कीमत 62 गुना से भी अधिक हो जाएगी. इतना ही नहीं प्राइवेट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए भी करीब 8 गुना ज्यादा फीस देनी होगी. अब रोड ट्रैक्स के अलावा ग्रीन टैक्स भी लग सकता है, जिसे गाड़ी मालिकों को चुकानी होगी. माना जा रहा है कि यातायात मंत्रालय जल्द स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा कर सकता है.

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बढ़ सकता है रजिस्ट्रेशन का चार्ज
सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक अगर 8 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू किया जाता है तो इसमें ग्रीन ट्रैक्स लगेगा. हालांकि कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को इसमें छूट मिलेगी. इतना ही नहीं अब 15 साल से ज्यदा पुरानी प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी चार्जेज बढ़ जाएंगे. एक जानकारी के मुताबिक फिलहाल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन चार्ज 300 से 1000 रुपये हो सकता है. वहीं कार के लिए यह चार्ज 600 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का फैसला लिया जा सकता है.

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Tags: Bhopal news, Mp news, Scrapping Policy

FIRST PUBLISHED : March 31, 2022, 09:59 IST

यूपी में कितने साल पुरानी गाड़ी चला सकते हैं?

अब 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहन अब सड़कों पर नहीं चलेंगे. इसे कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा. ठीक ऐसे ही अगर अपनी पर्सनल गाड़ी 15 साल (15 year old vehicle ) से ज्यादा पुरानी है तो अब आपको ग्रीन टैक्स देना होगा. पर्यावरण सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह अहम फैसला लिया है.

NCR में कितने साल पुरानी गाड़ी बंद है?

आपको बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर दिया है. इन वाहनों को कबाड़ बनने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेट्रो फिटमेंट और देश के दूसरे शहरों में वाहनों के पंजीकरण के लिए NOC हासिल करने का विकल्प दिया.

क्या मैं यूपी में अपनी 10 साल पुरानी डीजल कार चला सकता हूं?

प्रदूषण के हालात के देखते हुए सरकार (Up Government) ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश में अब 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चल सकेंगी. इन्हें रोकने के लिए बेहद सख्ती से नए नियम लागू किए जाएंगे.

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