भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? - bhaarateey sanvidhaan ka kaun sa anuchchhed chhuaachhoot ko samaapt karane se sambandhit hai?

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वीडियो: संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जातिवाद के आधार पर होने वाली छुआछूत या अस्पृश्यता के भेदभाव को गैर-संविधानिक माना गया है. वहीं, अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधि देने की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया. इनके बारे में विस्तार से बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अवनि बंसल.

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संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का अंत करता है?

अनुच्छेद-15 (1) "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । "

छुआछूत कौन से अनुच्छेद में है?

संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी।

संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है?

उन्हें कुछ मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और कई अन्य अक्षमताओं का सामना करना पड़ा। संविधान में इस प्रावधान को शामिल करना संविधान सभा द्वारा इस कुप्रथा के उन्मूलन की दिशा में दिए गए महत्व को दर्शाता है। कानून के समक्ष समानता की दृष्टि से भी अनुच्छेद 17 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है (अनुच्छेद 14)।

अनुच्छेद 17 18 में क्या है?

अनुच्छेद 17 (Article 17 Abolition of Untouchability In Hindi) - अस्पृश्यता का अंत अनुछेद 17 संविधान मे लिखित सभी अधिकारो मे सिर्फ एक मात्र निरपेक्ष अनुच्छेद है। यानि की अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप मे करना गैर संवैधानिक है। यह अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध नही प्राइवेट व्यक्तियो के भी विरुद्ध है।

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