जनहित गारण्टी अधिनियम - 2011 के अन्तर्गत सेवाओं के उपयोग हेतु विभिन्न अभिलेखों के अतिरिक्त अभ्यर्थी के पास मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड/ वोटर आई.डी. अथवा अन्य कोई एक आई.डी. का होना अनिवार्य है। किसी भी सेवा के उपयोग हेतु सर्वप्रथम पंजीकरण प्रक्रिया कार्यान्वित होगी। अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर पर एक OTP (ONE TIME PASSWORD) भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी को सत्यापित करना होगा एवं अपने आधार कार्ड/ वोटर आई.डी. अथवा अन्य कोई एक आई.डी. एवं EMAIL-ID की जानकारी देनी होगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी का पंजीकरण दी जाने वाली सेवाओं उपयोग के लिये हो जायेगा एवं अभ्यर्थी को एक पंजीकरण संख्या उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुरूप वांछित सेवाओं के लिये आवेदन कर सकते है। सेवाओं हेतु पंजीकृत होने पर सेवा निस्तारण की निर्धारित समय सीमा से अवगत कराया जायेगा। सभी पंजीकृत आवेदनों का विवरण WEBSITE पर सदैव उपलब्ध होगा।
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