जमीन की रजिस्ट्री की जानकारी राजस्थान - jameen kee rajistree kee jaanakaaree raajasthaan

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राजस्थान में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे चेक करें जाने पूरी जानकारी

आजकल इंटरनेट की सुविधा हर जगह हो गए हैं भले वह गांव हो या शहर

सभी लोग अब घर बैठे ही सारा काम करना पसंद कर रहे हैं भले वह ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक ही करना क्यों ना हो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा सुविधा है

दोस्तों आप लोगों को बता दूं हमारे भारत देश में अधिकतर राज्यों की सरकार के द्वारा हर राज्य के लोगों को सुविधाओं के लिए कोई ना कोई खसरा ,जमाबंदी को चेक करने की वेबसाइट बनाई गई है

राजस्थान गवर्नमेंट ने तो एक अलग ही अंदाज में वेबसाइट बनाया है जो घर बैठे अपनी जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन चेक कर सकते हैं

अब बात करते हैं राजस्थान में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे चेक करेंगे पूरी प्रक्रिया के साथ बताने वाला हूं उम्मीद करता हूं पूरी पोस्ट अवश्य पढ़ेंगे।

2. वेबसाइट खुल जाने के बाद जिला चुनें आपको ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक करें और अपनी जिले का नाम चुने।

3.उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर एक और पेज खुला हुआ दिखाई देगा जिसमें आपको तहसील(TAHSIL) का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा इस पर आपको अपनी तहसील का सिलेक्शन भी कर लेना है

4.अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपने गांव का नाम सबसे चालू होता है उस सबसे ऊपर क्लिक करना है।

5.अब आपके सामने जितने भी उन शब्दों से जुड़ी गांव का नाम होगा सभी आपके सामने आ जाएगा।

6.अब आपके सामने स्क्रीन पर एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको आवेदक का नाम, आवेदक का पता, आवेदक का शहर और पिन कोड डाल लेना है।

7.उसके बाद आपको नीचे अलग-अलग प्रकार के विकल्प दिखाई दे रहे होंगे इन विकल्पों में से आपको अपना खाता संख्या चुनना होगा

8.अगर आपने पूरा काम कर दिया है तो सबमिट /डॉन बटन दबाना है अगर आपने सही सही सारा प्रक्रिया किया है तो आपके सामने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी

Table of Contents

  • राजस्थान में स्टांप शुल्क
  • विभिन्न लेनदेन पर राजस्थान में स्टांप शुल्क
  • पावर ऑफ़ अटॉर्नी के लिए राजस्थान में स्टांप शुल्क
  • लीज डीड के लिए राजस्थान में स्टांप शुल्क
  • राजस्थान में पंजीकरण शुल्क
  • राजस्थान में स्टांप कलेक्शन: कोविड-19 का असर
  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

राजस्थान में विभिन्न लेनदेन के पंजीकरण की जिम्मेदारी पंजीकरण और स्टांप विभाग की है। 33 अन्य डीड और संबंधित लेनदेन जैसे कि गोदनामा, विभाजन पत्र, ऋण समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी, आदि के अलावा प्रॉपर्टी की लेनदेन बड़े लेनदेन में से एक है। राजस्थान में स्टांप शुल्क समय-समय पर अपडेट किया जाता है और यह विभाग अजमेर में एक महानिरीक्षक के नेतृत्व में है। इस लेख में हम 2020 में राजस्थान में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर नजर डालने जा रहे हैं और यह कैसे कुल लागत में जुड़ता है जो एक खरीदार को प्रॉपर्टी के मालिक को भुगतान करना पड़ता है।

यह भी देखें: टाइटल डीड क्या होता है?

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राजस्थान में स्टांप शुल्क

राजस्थान में स्टांप ड्यूटी पर नजर डालते हैं। राजस्थान में पुरुषों के लिए स्टांप शुल्क 6% है, जबकि महिलाओं के लिए इसमें थोड़ी राहत दी गई है और उन्हें 5% स्टांप शुल्क देना होता है। यह एक कारण है कि राजस्थान में अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना एक अच्छा आईडिया हो सकता है। मान लीजिए कि विमेश बिश्नोई 10 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अचल संपत्ति पर स्टांप शुल्क 60,000 रुपये होता है। अगर खरीदार महिला है, तो उसे केवल 50,000 रुपये का भुगतान करना होगा। अधिक कीमत वाली प्रॉपर्टी के मामले में अंतर और अधिक हो जाता है। राजस्थान में स्टांप शुल्क पर अधिभार (सरचार्ज) 30% है।

यह भी देखें: पुणे में स्टांप शुल्क

विभिन्न लेनदेन पर राजस्थान में स्टांप शुल्क

नीचे दिया गया स्टांप शुल्क 14 जुलाई, 2020 से लागू है।

दस्तावेज लागू होने वाला स्टांप शुल्क छूट के बाद स्टांप शुल्क देय अधिभार (सरचार्ज) पंजीकरण
कब्जे के बिना बिक्री के लिए समझौता कुल मूल्य का 3% कुल मूल्य का 0.5% हाँ वैकल्पिक
कब्जे के साथ बिक्री का समझौता (पुरुष) प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 6% 6% हाँ अनिवार्य
कब्जे के साथ बिक्री का समझौता (महिला) प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 6% 5% हाँ अनिवार्य
कब्जे के साथ बिक्री का समझौता (महिला एससी/एसटी/बीपीएल) प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 6% 4% हाँ अनिवार्य
कब्जे के साथ बिक्री का समझौता  (दिव्यांग) प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 6% 5% हाँ अनिवार्य
मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत आवासीय इकाई की बिक्री के लिए डेवलपर  और खरीदार के बीच निष्पादित करार कुल मूल्य का 3% कुल मूल्य का 0.5% हाँ वैकल्पिक
बिक्री का प्रमाण पत्र कुल मूल्य या प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 6%, जो भी अधिक हो 6% हाँ वैकल्पिक
बिक्री का प्रमाण पत्र (महिला एससी/एसटी/बीपीएल) कुल मूल्य या प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 6%, जो भी अधिक हो 4% हाँ वैकल्पिक
बिक्री का प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/बीपीएल को छोड़ अन्य महिला) कुल मूल्य या प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 6%, जो भी अधिक हो 5% हाँ वैकल्पिक
बिक्री का प्रमाण पत्र (40% या उससे अधिक दिव्यांग) कुल मूल्य या प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 6%, जो भी अधिक हो 5% हाँ वैकल्पिक
पिता, माता, पुत्र, भाई, बहन, बहू, पति, पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र, पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री को उपहार बाजार में कीमत का 6% बाजार में कीमत का 2.5% हाँ अनिवार्य
बेटी को उपहार बाजार में कीमत का 6% 1% या 1 लाख रुपए, जो भी कम हो हाँ अनिवार्य
पत्नी को उपहार (अगर 31 मार्च, 2022 तक दिया गया हो) बाजार में कीमत का 6% 0 हाँ अनिवार्य
पत्नी को उपहार (अगर 31 मार्च, 2022 के बाद दिया गया हो) बाजार में कीमत का 6% 1% या 1 लाख रुपए, जो भी कम हो हाँ अनिवार्य
विधवा को उसके मृत पति की माँ, पिता, भाई या बहन द्वारा दिया गया उपहार बाजार में कीमत का 6% 0 हाँ अनिवार्य
विधवा को उसकी अपनी माँ, पिता, भाई या बहन द्वारा दिया गया उपहार बाजार में कीमत का 6% 0 हाँ अनिवार्य
राजस्थान में शहीद की पत्नी को किसी गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा निष्पादित आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में गिफ्ट डीड स्टांप ड्यूटी, यदि शहीद की पत्नी जीवित नहीं है, तो नाबालिग बेटी या नाबालिग बेटे को। और अगर शहीद अविवाहित था, तो पिता या माँ के पक्ष में बाजार में कीमत का 6% 0 हाँ अनिवार्य
राजस्थान शहरी क्षेत्र (भूमि के इस्तेमाल में बदलाव) नियमावली, 2010 या अन्य किसी भी प्रासंगिक नियम के तहत भूमि के उपयोग में परिवर्तन का आदेश बाजार में कीमत का 6% भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क की राशि का 6%, न्यूनतम रु. 500 हाँ अनिवार्य
बँटवारा (गैर-पैतृक) बाजार में कीमत का 6% बाजार में कीमत का 3% हाँ अनिवार्य
बँटवारा (पैतृक) अलग किए गए हिस्से के बाजार मूल्य का 6% 0 हाँ अनिवार्य
पैतृक कृषि भूमि का बँटवारा डीड बाजार में कीमत का 6% 0 हाँ अनिवार्य

यह भी देखें: राजस्थान भू नक्शा के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए

पावर ऑफ़ अटॉर्नी के लिए राजस्थान में स्टांप शुल्क

राजस्थान में पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) या अधिकार पत्र या मुख्तारनामा के लिए स्टांप शुल्क इस प्रकार हैं:

शर्त छूट के बाद देय स्टांप शुल्क
जब किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए अटॉर्नी को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है 6%
जब किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए अटॉर्नी को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है (महिला एससी/एसटी/बीपीएल) 4%
जब किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए अटॉर्नी को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है (एससी/एसटी/बीपीएल को छोड़ अन्य महिला) 5%
जब किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए अटॉर्नी को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है (40% या उससे अधिक दिव्यांग) 5%
जब निष्पादक के पिता, माँ, भाई, बहन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पोता या पोती को अचल संपत्ति बेचने पर विचार किए बिना अधिकार पत्र दिया जाता है 2,000 रुपए

यह भी देखें: भारत में संपत्ति पंजीकरण के कानूनों के बारे में सब कुछ

लीज डीड के लिए राजस्थान में स्टांप शुल्क

शर्त  स्टांप शुल्क
एक साल से कम का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 0.02%
1 साल से 5 साल तक का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 0.1%
5 साल से अधिक और 10 साल तक का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 0.5%
10 साल से अधिक और 15 साल तक का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 1%
15 साल से अधिक और 20 साल तक का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 2%
20 साल से अधिक और 30 साल तक का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 4%
30 साल से अधिक का लीज डीड और स्थायी 6% (छूट के बाद)
30 साल से अधिक का लीज डीड और स्थायी (एससी/एसटी/बीपीएल को छोड़ अन्य महिला) 5% (छूट के बाद)
30 साल से अधिक का लीज डीड और स्थायी (महिला एससी/एसटी/बीपीएल) 3% (छूट के बाद)
30 साल से अधिक का लीज डीड और स्थायी (40% या उससे अधिक दिव्यांग) 5% (छूट के बाद)

यह भी देखें: दिल्ली में सर्कल रेट

राजस्थान में पंजीकरण शुल्क

पंजीकरण शुल्क, यदि लागू हो, 1% है।

यह भी देखें: रेरा राजस्थान के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए

राजस्थान में स्टांप कलेक्शन: कोविड-19 का असर

मार्च और जून 2020 के बीच राजस्थान सरकार को राजस्थान में स्टांप शुल्क के संग्रह में 500 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। हालांकि जून के बाद लेन-देन में तेजी आई, लेकिन यह अनुमान लगाना अभी भी मुश्किल है कि विभाग 5,600 करोड़ रुपये के अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा या नहीं। राजस्थान में स्टांप शुल्क के संग्रह में गिरावट का प्राथमिक कारण राजस्थान के प्रॉपर्टी बाजार में सुस्त गतिविधि कहा जा सकता है।

यह भी देखें: गिफ्ट डीड के बारे में सब कुछ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

राजस्थान में स्टांप शुल्क को कब संशोधित किया गया?

राजस्थान में स्टांप शुल्क को अंतिम बार जून-जुलाई 2020 में संशोधित किया गया था।

मुझे स्टांप विक्रेता लाइसेंस फॉर्म कहां मिल सकता है?

आप राजस्थान सरकार के पंजीकरण और स्टांप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर स्टांप विक्रेता लाइसेंस फॉर्म आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

मैं स्टाम्प विभाग के बारे में शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता हूँ?

आप http://sampark.rajasthan.gov.in/ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसकी स्थिति भी देख सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 181 पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए या पर मेल करें।

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राजस्थान में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे देखें?

राजस्थान में ऑनलाइन चेक करें जमीन की रजिस्ट्री, ये है पूरा....
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रजिस्ट्री कैसे चेक की जाती है?

इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तरप्रदेश की भूलेख आधिकारिक वेबसाइट upbhulekh.gov.in पर जाना होगा। अब आपको इसमें अपने जिले, तहसील और गाँव का चयन कर लेना है। अपने जिले,तहसील और गाँव का चयन करने के बाद जिस जमीन या माकन का रजिस्ट्रेशन चेक करना चाहते हैं, आपको उसका खसरा/गाटा संख्या को दर्ज करना है।

रजिस्ट्री डाउनलोड कैसे करें?

Online Bainama Kaise Dekhe / plot ki registry kaise download karen.
सबसे पहले Up IGRS की वेबसाइट पर जाए.
संपत्ति खोजे पर क्लिक करे.
2017 के पहले या बाद के साथ क्रेता के नाम या विक्रेता के नाम से खोजे का चयन करे.
जिले का नाम , क्रेता / विक्रेता का नाम, तहसील, गाँव का चयन कर सर्च करे.

रजिस्ट्री कराने में कितना खर्चा होता है?

इसमें 5.20 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क के रूप में देने होंगे। यही रजिस्ट्री पुरुषों के नाम पर होती है तो उन्हें 6.25 फीसदी शुल्क देना होगा। इसमें मुद्रांक शुल्क 5.25 फीसदी और और निगम सीमा कर एक प्रतिशत शामिल होगा। यानी कलेक्टर गाइड लाइन से जमीन की कीमत का 6.25 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा कराना होगा।