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राजस्थान में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे चेक करें जाने पूरी जानकारीआजकल इंटरनेट की सुविधा हर जगह हो गए हैं भले वह गांव हो या शहरसभी लोग अब घर बैठे ही सारा काम करना पसंद कर रहे हैं भले वह ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक ही करना क्यों ना हो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा सुविधा हैदोस्तों आप लोगों को बता दूं हमारे भारत देश में अधिकतर राज्यों की सरकार के द्वारा हर राज्य के लोगों को सुविधाओं के लिए कोई ना कोई खसरा ,जमाबंदी को चेक करने की वेबसाइट बनाई गई हैराजस्थान गवर्नमेंट ने तो एक अलग ही अंदाज में वेबसाइट बनाया है जो घर बैठे अपनी जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन चेक कर सकते हैंअब बात करते हैं राजस्थान में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे चेक करेंगे पूरी प्रक्रिया के साथ बताने वाला हूं उम्मीद करता हूं पूरी पोस्ट अवश्य पढ़ेंगे।2. वेबसाइट खुल जाने के बाद जिला चुनें आपको ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक करें और अपनी जिले का नाम चुने।3.उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर एक और पेज खुला हुआ दिखाई देगा जिसमें आपको तहसील(TAHSIL) का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा इस पर आपको अपनी तहसील का सिलेक्शन भी कर लेना है4.अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपने गांव का नाम सबसे चालू होता है उस सबसे ऊपर क्लिक करना है।5.अब आपके सामने जितने भी उन शब्दों से जुड़ी गांव का नाम होगा सभी आपके सामने आ जाएगा।6.अब आपके सामने स्क्रीन पर एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको आवेदक का नाम, आवेदक का पता, आवेदक का शहर और पिन कोड डाल लेना है।7.उसके बाद आपको नीचे अलग-अलग प्रकार के विकल्प दिखाई दे रहे होंगे इन विकल्पों में से आपको अपना खाता संख्या चुनना होगा8.अगर आपने पूरा काम कर दिया है तो सबमिट /डॉन बटन दबाना है अगर आपने सही सही सारा प्रक्रिया किया है तो आपके सामने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगीTable of Contents
राजस्थान में विभिन्न लेनदेन के पंजीकरण की जिम्मेदारी पंजीकरण और स्टांप विभाग की है। 33 अन्य डीड और संबंधित लेनदेन जैसे कि गोदनामा, विभाजन पत्र, ऋण समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी, आदि के अलावा प्रॉपर्टी की लेनदेन बड़े लेनदेन में से एक है। राजस्थान में स्टांप शुल्क समय-समय पर अपडेट किया जाता है और यह विभाग अजमेर में एक महानिरीक्षक के नेतृत्व में है। इस लेख में हम 2020 में राजस्थान में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर नजर डालने जा रहे हैं और यह कैसे कुल लागत में जुड़ता है जो एक खरीदार को प्रॉपर्टी के मालिक को भुगतान करना पड़ता है। यह भी देखें: टाइटल डीड क्या होता है?
राजस्थान में स्टांप शुल्क
यह भी देखें: पुणे में स्टांप शुल्क विभिन्न लेनदेन पर राजस्थान में स्टांप शुल्कनीचे दिया गया स्टांप शुल्क 14 जुलाई, 2020 से लागू है।
यह भी देखें: राजस्थान भू नक्शा के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी के लिए राजस्थान में स्टांप शुल्कराजस्थान में पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) या अधिकार पत्र या मुख्तारनामा के लिए स्टांप शुल्क इस प्रकार हैं:
यह भी देखें: भारत में संपत्ति पंजीकरण के कानूनों के बारे में सब कुछ लीज डीड के लिए राजस्थान में स्टांप शुल्क
यह भी देखें: दिल्ली में सर्कल रेट राजस्थान में पंजीकरण शुल्क
यह भी देखें: रेरा राजस्थान के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए राजस्थान में स्टांप कलेक्शन: कोविड-19 का असरमार्च और जून 2020 के बीच राजस्थान सरकार को राजस्थान में स्टांप शुल्क के संग्रह में 500 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। हालांकि जून के बाद लेन-देन में तेजी आई, लेकिन यह अनुमान लगाना अभी भी मुश्किल है कि विभाग 5,600 करोड़ रुपये के अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा या नहीं। राजस्थान में स्टांप शुल्क के संग्रह में गिरावट का प्राथमिक कारण राजस्थान के प्रॉपर्टी बाजार में सुस्त गतिविधि कहा जा सकता है। यह भी देखें: गिफ्ट डीड के बारे में सब कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)राजस्थान में स्टांप शुल्क को कब संशोधित किया गया?राजस्थान में स्टांप शुल्क को अंतिम बार जून-जुलाई 2020 में संशोधित किया गया था। मुझे स्टांप विक्रेता लाइसेंस फॉर्म कहां मिल सकता है?आप राजस्थान सरकार के पंजीकरण और स्टांप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर स्टांप विक्रेता लाइसेंस फॉर्म आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं स्टाम्प विभाग के बारे में शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता हूँ?आप http://sampark.rajasthan.gov.in/ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसकी स्थिति भी देख सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 181 पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए या पर मेल करें। Was this article useful?
राजस्थान में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे देखें?राजस्थान में ऑनलाइन चेक करें जमीन की रजिस्ट्री, ये है पूरा.... 228 shares.. रजिस्ट्री कैसे चेक की जाती है?इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तरप्रदेश की भूलेख आधिकारिक वेबसाइट upbhulekh.gov.in पर जाना होगा। अब आपको इसमें अपने जिले, तहसील और गाँव का चयन कर लेना है। अपने जिले,तहसील और गाँव का चयन करने के बाद जिस जमीन या माकन का रजिस्ट्रेशन चेक करना चाहते हैं, आपको उसका खसरा/गाटा संख्या को दर्ज करना है।
रजिस्ट्री डाउनलोड कैसे करें?Online Bainama Kaise Dekhe / plot ki registry kaise download karen. सबसे पहले Up IGRS की वेबसाइट पर जाए. संपत्ति खोजे पर क्लिक करे. 2017 के पहले या बाद के साथ क्रेता के नाम या विक्रेता के नाम से खोजे का चयन करे. जिले का नाम , क्रेता / विक्रेता का नाम, तहसील, गाँव का चयन कर सर्च करे. रजिस्ट्री कराने में कितना खर्चा होता है?इसमें 5.20 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क के रूप में देने होंगे। यही रजिस्ट्री पुरुषों के नाम पर होती है तो उन्हें 6.25 फीसदी शुल्क देना होगा। इसमें मुद्रांक शुल्क 5.25 फीसदी और और निगम सीमा कर एक प्रतिशत शामिल होगा। यानी कलेक्टर गाइड लाइन से जमीन की कीमत का 6.25 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा कराना होगा।
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