रास्ता बंद होने पर क्या करें - raasta band hone par kya karen

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रास्ता बंद होने पर क्या करें - raasta band hone par kya karen

आपके घर तक या खेत जाने के लिए यदि रास्ता बंद कर दिया गया है, तो यह लेख आपके लिए है। इस लेख में हमने आपको बताया है कि यदि आपके खेत तक या आपके घर तक जाने के लिए सरकारी जमीन से होकर रास्ता हो या किसी के प्राइवेट जमीन से, आप रास्ता कैसे खुलवा सकते हैं?

हर राज्य में काश्तकारी कानून बनाया गया है। जिसमें हर राज्य अपना अपना प्रावधान रखा है। किंतु लगभग सभी राज्यों में समान कानून है। जिसके तहत आपके जमीन या घर तक जाने के लिए जो रास्ता पहले से बना हुआ था उन्हें कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता है। चाहे वह सरकारी रास्ता हो या किसी व्यक्ति की निजी जमीन से होकर गई हो।

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यदि कोई रास्ता बंद कर दे तो उसके लिए आपको सबसे पहले अंचलाधिकारी या तहसीलदार को आवेदन देना होता है। जिसकी प्रतिलिपि जिले के डीएम, एसडीओ, थानाध्यक्ष या और जिन्हें भी आप देना चाहें दे सकते हैं। आपको आवेदन सादे कागज पर लिखना होता है। जिसमें आपका अपना पूरा नाम पता, प्रतिवादी का विवरण जिसने रास्ता बंद किया है, कब बंद किया है इत्यादि बातों का जिक्र करना होता है। नीचे लिखे फॉर्मेट के अनुसार आप अपना आवेदन लिख सकते हैं।

रास्ता खुलवाने के लिए अंचलाधिकारी को आवेदन का नमूना

सेवा में
श्रीमान
अंचलाधिकारी अंचल भरगामा, जिला अररिया
विषय:- सरकारी सड़क से रास्ता खोलवाने के संबंध में
महाशय
निवेदन है कि मैं (your name), पिता-father’s name, ग्राम+पोस्ट-कुशमोल, वार्ड-तीन, थाना-भरगामा, जिला-अररिया का निवासी हूं। दिनांक 11-04-2018 को गांव के कुछ दबंगों द्वारा सरकारी सड़क जो मेरे दरवाजे तक है, को मेरे दरवाजे के पास खूंटा व बांस की टट्टी से घेर कर हम लोगों को सरकारी सड़क से निकलना बंद कर दिया। इस बाबत मैंने रास्ता खुलवाने एवं कानूनी कार्रवाई करने हेतु एक लिखित आवेदन थाना भरगामा थाना पदाधिकारी को दिया (छाया प्रति संलग्न)। किंतु अब तक रास्ता नहीं खुलवाया गया ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई। हम लोगों को घर से निकलने हेतु एकमात्र कच्ची सड़क है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। हमारा पूरा परिवार को घर के पीछे से दूसरे लोगों के फसल वाली निजी भूमि से निकलना पड़ता है।
अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सरकारी सड़क से घेरा हटाने की कृपा करें।
इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा।
संलग्न-यथोक्त प्रार्थी

प्रतिलिपि

उप मंडल अधिकारी फारबिसगंज जिला अररिया

जिला पदाधिकारी महोदय जिला अररिया

थानाध्यक्ष भरगामा थाना

पुलिस अधीक्षक अररिया

उक्त आवेदन एक उदाहरण के लिए हैं। आप इन्हें देख कर समझ सकते हैं और आप अपने वास्तविक घटना एवं समस्या का जिक्र कर अपने क्षेत्र के अंचलाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं।
अंचलाधिकारी या तहसीलदार को या अधिकार दिया गया है कि वह फोर्स फुल्ली घटनास्थल का निरीक्षण कर आपके रास्ता को खुलवा सकता है। आवेदन देना आपका काम है किंतु कार्रवाई करें या न करें यह अंचल अधिकारी का है।

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यदि आप का रास्ता अंचलाधिकारी के द्वारा खुलवा दिया जाता है तो आपके समस्या का समाधान हो चुका होता है किंतु यदि अंचलाधिकारी टालमटोल करें या रास्ता करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए तब आपको अंचलाधिकारी के आवेदन की छाया प्रति के साथ एक वकील रखना होता है और उसके बाद आप एसडीएम कोर्ट में केस फाइल करते हैं। करने के बाद संबंधित विपक्षियों को नोटिस जाता है और सुनवाई के लिए बुलाया जाता है।

दोनों पक्षों को सुनने, तथ्यों को देखने, अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अन्य कागजातों के अवलोकन के पश्चात यदि एसडीएम यह पता है कि वह जमीन सरकारी है। जिससे रास्ता गई है तो वह एक आदेश जारी करता है। जिसके तहत अंचल अधिकारी व थानाध्यक्ष को रास्ता खुलवाने के लिए कहा जाता है।

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किंतु यदि वह या पाता है के विवादित रास्ता किसी के निजी जमीन से होकर गई है तो तो उसके लिए आपको रास्ता तो दिया जाता है। किंतु कुछ रेंट निर्धारित करता है जो आपको उस जमींदार को देना होता है। जिसके निजी जमीन से होकर आपको रास्ता दिया गया है। यह रास्ता आपको उस ओर से मिलेगी जिस ओर से आपके जमीन या घर तक पहुंचने के लिए कम निजी जमीन से होकर जाना पड़े।

वीडियो में समझने के लिए नीचे क्लिक करें

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आम रास्ता बंद करना अपराध, संबंधित पर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएं: कलेक्टर

भास्कर संवाददाता| श्रीगंगानगर।

कोईभी व्यक्ति आम रास्ते को बंद या अवरुद्ध करता है, तो संबंधित अफसर रास्ता खुलवाने के साथ-साथ रास्ता बंद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएं। आम रास्ता बंद करना अपराध की श्रेणी में आता है। यह बात कलेक्टर ज्ञानाराम ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत मम्मड़ में आयोजित रात्रि चौपाल में जनसुनवाई के दौरान मम्मड़ के एक नागरिक द्वारा रास्ता बंद करने की शिकायत सुनने के बाद कही। उन्होंने कहा कि स्वीकृत रास्ता किसी भी नागरिक को बंद या अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं है।

अगर कोई ऐसी हरकत करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात्रि चौपाल में गांव की महिलाओं ने कलेक्टर को शिकायत की कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इस पर कलेक्टर ने फोन पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से बात की तथा तत्काल पात्र लोगों के आवास स्वीकृत करने के निर्देश दिए। गांव मम्मड़ में विभिन्न योजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने ग्राम सचिव को नसीहत दी कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए अन्यथा ग्राम सचिव को निलम्बित कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में सरपंच कृष्ण सहारण, पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता सुमन मनोचा, सीएडी के अधिशासी अभियंता डीके जैन सहित अनेक ग्रामीण महिलाएं उपस्थित थी।

रास्ता बंद करे तो क्या करें?

कोईभी व्यक्ति आम रास्ते को बंद या अवरुद्ध करता है, तो संबंधित अफसर रास्ता खुलवाने के साथ-साथ रास्ता बंद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएं। आम रास्ता बंद करना अपराध की श्रेणी में आता है।

खेत का रास्ता कैसे निकाले up?

किसी खातेदार को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए नए रास्ते की स्वीकृति, पूर्व में स्वीकृत रास्ते को चौड़ा करने, अपने खेत तक भूमिगत पाइप लाइनें दूसरे किसान के खेत से ले जाने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी के यहां आवेदन करना होगा।