विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? - vidhaanasabha ke sadasyon kee adhikatam sankhya kitanee hai?

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Last updated on Sep 22, 2022

Bihar Police Sub-Ordinate Service Commission (BPSSC) has activated the link to download the mark sheet of Bihar Police Sub Inspector on 21st August 2022. The candidates, who appeared for Bihar Police SI exam, must check their results before 4th September 2022. For Bihar Police vacancy 2020, the BPSSC had released as many as 1998 vacancies for the post of sub-inspector and 215 vacancies for the post of sergeant. Those who could not make it to the final merit list, should not lose their heart as the notification for 2022 is expected to be out very soon.

भारत गणराज्य

विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? - vidhaanasabha ke sadasyon kee adhikatam sankhya kitanee hai?
भारत
की राजनीति और सरकार

पर एक श्रेणी का भाग

संविधान

  • भारत का संविधान
  • मूलभूत अधिकार, नीति निर्देशक तत्व,
    नीति निर्देशक तत्व
    एवं नागरिकों के कर्तव्य

सरकार

  • भारत सरकार

विधानपालिक

  • संसद
  • राष्ट्रपति
    • राम नाथ कोविन्द
  • उपराष्ट्रपति
    • वेंकैया नायडू
  • लोकसभा
  • लोकसभा अध्यक्ष
    • सुमित्रा महाजन
  • राज्यसभा
  • राज्यसभा के अध्यक्ष

कार्यपालिका

  • भारत सरकार
  • प्रधानमंत्री
    • नरेन्द्र मोदी
  • मंत्रीमंडल

न्यायपालिका

  • सर्वोच्च न्यायालय
  • न्यायाधीश
    • दीपक मिश्र
  • उच्च न्यायालय
  • जिला न्यायालय

स्थानीय प्रशासन

  • पंचायती राज

भारतीय चुनाव

  • लोकसभा चुनाव 2014
  • चुनाव आयोग
  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी
  • प्रांतीय चुनाव
  • राजनैतिक दल

वैश्विक संबंध व अन्य विषय

  • राजनैतिक घटनाक्रम
  • विदेश संबंध

  • अन्य देश
  • नक्षों की किताब

विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? - vidhaanasabha ke sadasyon kee adhikatam sankhya kitanee hai?
भारत प्रवेशद्वार

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विधान सभा या वैधानिक सभा जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन(द्विसदनीय राज्यों में) या सोल हाउस (एक सदनीय राज्यों में ) भी कहा जाता है। [1]दिल्ली व पुडुचेरी नामक दो केंद्र शासित राज्यों में भी इसी नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है। 7 द्विसदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है।

विधान सभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व् 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालाँकि विधान सभा का आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है संसद के एक अधिनियम के द्वारा: जैसे गोवा , सिक्किम , मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। कुछ राज्यों में राज्यपाल 1 सदस्य को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकता है , उदा० ऐंग्लो इंडियन समुदाय अगर उसे लगता है कि सदन में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राज्यपाल के द्वारा चुने गए या नियुक्त को विधान सभा सदस्य या MLA कहा जाता है।

प्रत्येक विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपातकाल के दौरान, इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है। विधान सभा का एक सत्र वैसे तो पाँच वर्षों का होता है पर लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा इसे पाँच साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा का सत्र आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक समय में केवल छः महीनों के लिए। विधान सभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है। राज्य विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी केन्द्रीय चुनाव आयोग की होती है

सदस्य बनने हेतु योग्यता

विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है , वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह मानसिक रूप से ठीक व दीवालिया न हो। उसको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा न होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उप अध्यक्ष सदन में कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष एक न्यूट्रल जज के रूप में काम करता है और सारी बहसों और परामर्शों को संभालता है। प्रायः वह बलशाली राजनितिक पार्टी का सदस्य होता है। विधान सभा में भी राज्य सभा व विधान परिषद के सामान ही क़ानूनी ताकतें होती हैं केवल मनी बिल्स के क्षेत्र को छोड़कर जिसमें विधान सभा सर्वोच्च अधिकारी है।

विधान सभा की विशेष शक्तियां

सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल विधान सभा में पारित किया जा सकता है। अगर यह बहुमत के साथ पारित हो जाता है तो उसके बाद मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों की परिषद् सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं।

मनी बिल को केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। द्विसदनीय प्रणालियों में विधान सभा से पास हो जाने के बाद इसे विधान परिषद् के पास भेजा जाता है जहाँ इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए रखा जा सकता है।

साधारण बिलों में विधान सभा का ही मत चलता है और यहाँ संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं होता। इस तरह के मामलों में, विधान परिषद् विधानसभा को केवल 4 महीनों ( बिल लाने पर पहली बार 3 महीनों के लिया व दूसरी बार 1 महीनों के लिए ) स्थगित किया जा सकता है।

विधान सभाओं की सूची

विधान सभानिर्वाचन क्षेत्रों की सूचीस्थान /राज्य की राजधानीसीटों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश विधान सभा आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची हैदराबाद 175
अरुणाचल प्रदेश विधान सभा अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची ईटानगर 60
असम विधान सभा असम विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची दिसपुर 126
बिहार विधान सभा बिहार विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची पटना 243
छत्तीसगढ़ विधान सभा छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची रायपुर 90
दिल्ली विधान सभा दिल्ली विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची नयी दिल्ली 70
गोवा विधान सभा गोवा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची पणजी 40
गुजरात विधान सभा गुजरात विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची गांधीनगर 182
हरियाणा विधान सभा हरियाणा के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चंडीगढ़ 90
हिमाचल प्रदेश विधान सभा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची शिमला 68
जम्मू और कश्मीर विधान सभा जम्मू और कश्मीर विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची श्रीनगर 87
झारखण्ड विधान सभा झारखण्ड विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची रांची 82
कर्नाटक विधान सभा कर्नाटक विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची बेंगलुरु 225
केरल विधान सभा केरल विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची तिरुवनंतपुरम 141
मध्य प्रदेश विधान सभा मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची भोपाल 230
महाराष्ट्र विधान सभा महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची मुंबई 288
मणिपुर विधान सभा मणिपुर विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची इम्फाल 60
मेघालय विधान सभा मेघालय विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची शिलोंग 60
मिज़ोरम विधान सभा मिजोरम विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची आइज़ोल 40
नागालैण्ड विधान सभा नागालैंड विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची कोहिमा 60
ओडिशा विधान सभा ओडिशा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची भुवनेश्वर 147
पुदुच्चेरी विधान सभा पुदुच्चेरी विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची पुदुच्चेरी ््ै30
पंजाब विधान सभा पंजाब विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची चंडीगढ़ 117
राजस्थान विधान सभा राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची जयपुर 200
सिक्किम विधान सभा सिक्किम विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची गंगटोक 32
तमिलनाडु विधान सभा तमिलनाडू विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची चेन्नई 235
तेलंगाना विधान सभा तेलंगाना विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची हैदराबाद 119
त्रिपुरा विधान सभा त्रिपुरा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची अगरतला 60
उत्तराखंड विधान सभा उत्तराखंड विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची देहरादून 71
उत्तर प्रदेश विधान सभा उत्तर प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची लखनऊ 403
पश्चिम बंगाल विधान सभा पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची कोलकाता 295
कुल - - 4126

इन्हें भी देखें

  • राजनीति
  • राज्यसभा
  • विधान परिषद

सन्दर्भ

  1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 5 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 नवंबर 2015.

बाहरी कड़ियाँ

  • भारत की वैधानिक इकाइयाँ, वेबसाइट
  • भारत के नियम: विभिन्न राज्यों द्वारा बनाये गए नियमों को डाउनलोड करने की साईट
  • पंजाब विधान सभा चुनाव परिणाम 2012

विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?

विधान सभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व् 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते।

भारत में विधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है?

(भारतीय संविधान का अनुच्छेद १५ (12 ). विधान सभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और 60 से कम नहीं होते हैं। सबसे बड़ी राज्य, उत्तर प्रदेश, की विधानसभा में 404 सदस्य हैं। जिन राज्यों में छोटी आबादी और आकार में छोटे हैं, उनके पास विधान सभा में सदस्यों की संख्या कम होने का प्रावधान है।

राज्य विधान सभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है?

विधानसभा में प्रतिनिधियों की अधिकत्तम संख्या 500 व न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। लेकिन कुछ राज्यो के लिये विशेष प्रावधान किए गए हैं जैसे- सिक्किम, गोआ, मिज़ोरम व केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा प्रतिनिधियों की संख्या 60 से कम हैं। राज्य सभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है?

उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधायक हैं?

भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के द्विसदनी विधायिका के निचले सदन का नाम उत्तर प्रदेश विधान सभा है। इसमें कुल ४०३ सदस्य होते हैं जिसमें एक आंग्ल-भारतीय भी सम्मिलित है जो राज्यपाल द्वारा नामित होता है।