मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं - maulik kartavy kis desh se lie gae hain

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अनुच्छेद 51(क)भाग 4(क)
मौलिक कर्तव्ययह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा(a) प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें;(b) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;(c) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ;(d) देश की रक्षा करे;(e) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे;(f) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे;(g) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे;(h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे;(i) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे;(j) व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे;(k) माता-पिता या संरक्षक द्वार 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना.

भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार है:
1. सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन (1976 ई)० के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया. इसे रूस के संविधान से लिया गया है.
2. इसे भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(क) के तहत रखा गया.

मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है:
1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें.
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे.
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे.
4. देश की रक्षा करे.
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे.
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे.
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे.
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे.
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे.
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे.
11. माता-पिता या संरक्षक द्वार 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86वां संशोधन).

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यूनाइटेड किंगडमसंयुक्त राज्य अमेरिकासोवियत संघआस्ट्रेलिया

Solution : भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग चतुर्थ .अ. में जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। इसमें मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है।

मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है?

मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान (तत्कालीन सोवियत संघ) से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग IV-A में शामिल किया गया था।

भारत का संविधान कौन से देश से लिया गया है?

1. संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका से मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 2.

संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए?

नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्णसिंह समिति की सिफारिशों पर, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे।

देश के संविधान के प्रति हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है?

संविधान में मूल या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों को शामिल किया गया है. जैसे नैतिक कर्तव्य - स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले महान कर्तव्य को पालन करना और नागरिक कर्तव्य - राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज एवं संविधान का पालन करना नागरिक कर्तव्य है.