भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त[संपादित करें]मुख्य चुनाव आयुक्तों की सुची [3] :
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
सन्दर्भ[संपादित करें]
भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थी?सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसम्बर 1958 तक इस पद पर रहे। इनकी सेवाओं के लिए सन् १९५४ में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पश्चिम बंगाल राज्य से हैं।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं।
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