लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य हैं जो भारत की संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करते हैं। विपक्ष का नेता लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होता है जो सरकार में नहीं होता है (बशर्ते कि उक्त राजनीतिक दल के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीटें हों)। यह पद 26 मई 2014 से रिक्त है, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास 10% सीटें नहीं हैं।[1][2] संदर्भ[संपादित करें]
Sundaram Singh5 months ago लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य हैं जो भारत की संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करते हैं। विपक्ष का नेता लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होता है जो सरकार में नहीं होता है (बशर्ते कि उक्त राजनीतिक दल के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीटें हों)। यह पद 26 मई 2014 से रिक्त है, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास 10% सीटें नहीं हैं।
लोक सभालोक सभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है जिसमें 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय, यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकते हैं। संविधान (एक सौ चारवां) संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रवृत्त होने के बाद से, लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व के उपबंध को आगे नहीं बढ़ाया गया है। कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक राज्य को आबंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात, जहां तक व्यवहार्य हो, सभी राज्यों के लिए समान रहे।
चित्र वीथिआभासी भ्रमण
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