हिंदी न्यूज़ ऑटोघर बैठे ऐसे ऑनलाइन रिन्यू करें अपना ड्राइविंग लाइसेंस, RTO जाने की नहीं है जरूरत, जानिए पूरी प्रक्रिया Show
कोरोना महामारी के चलते देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार भी लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील कर रही है। ऐसी स्थिति में यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक्सपायर हो गया...Ashwani Tiwariलाइव हिंदुस्तान,नई दिल्लीWed, 12 May 2021 11:43 AM कोरोना महामारी के चलते देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार भी लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील कर रही है। ऐसी स्थिति में यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक्सपायर हो गया है तो आप बिना RTO गए घर बैठे ऑनलाइन ही लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही आसान सी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत:
Driving License New Rule: आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और इसके नवीनीकरण की तारीख नजदीक आ रही है. इसलिए आपको इसे अंतिम तिथि से पहले नवीनीकृत करना होगा. यह न केवल आपको ड्राइविंग करते समय कानूनी रूप से सुरक्षित रखता है बल्कि यह भी पुष्टि करता है कि आप एक लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर हैं. आपको गाड़ी चलाने का कानूनी अधिकार है.Also Read - ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए अब सीखना होगा शिष्टाचार, जमा करना होगा ये डॉक्यूमेंट लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं
ऐसे करें अप्लाई
लाइसेंस नवीनीकरण का महत्वयदि आपके पास कानूनी रूप से लाइसेंस है, तो यह गाड़ी चलाते समय आपकी मदद करता है. वाहन चलाते समय दुर्घटना होने पर आप बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा वाहन मालिक जो एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइवर चला रहा है. वह बीमा कंपनी के साथ हर्जाने के दावे का निपटान करने में असमर्थ है. Also Read - अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं काटना होगा RTO ऑफिस का चक्कर, जानिए क्या है नया नियम हर ड्राइवर के लाइसेंस की वैधता होती है. यह 15 साल से लेकर 20 साल तक का होता है. इस वैलिडिटी के खत्म होने के बाद भी यह लाइसेंस 1 महीने के लिए वैलिड होता है. वे सभी लोग जिनके लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो गई है, वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की मांग कर सकते हैं. यदि ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति तिथि के 5 वर्षों के भीतर नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो लाइसेंस के मालिक को नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा क्योंकि पुराना लाइसेंस पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है. Also Read - मुंबई में बाइक के पीछे बैठने वालों को भी अब लगाना पड़ेगा हेलमेट, लाइसेंस तक हो सकता सस्पेंड...जानें क्या है ताजा अपडेट ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या है?लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं
जहां आप सेवा या लाइसेंस प्रदान करना चाहते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं की सूची में डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन का चयन करके आवेदन जमा करने के निर्देशों का विवरण भरें. अब आवेदक का विवरण भरें. भुगतान प्रक्रिया को पूरा करके अपने पैसे की स्थिति की जाँच करें.
ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन पहले रिन्यू करा सकते हैं?इसके लिए आपको https://parivahan.gov.in/parivahan पर अप्लाई करना होगा. ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद उसे रिन्यू कराने के लिए 30 दिन का समय मिलता है.
ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कैसे करें?स्टेप नंबर-1 : ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में किसी भी तरह के अपडेट के लिए आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाना होगा। यहां जो होम पेज खुलेगा उसमें से आपको Online Services कैटेगरी पर जाकर Driving Licence Related Services को सिलेक्ट करना होगा। स्टेप नंबर-2 :अब एक नया पेज ओपन होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने साल की होती है?मालूम हो कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हुए एक साल से अधिक का समय बीत गया है और आप उसे घर बैठे नवीनीकरण कर रहे है, तो इसके बाद भी आपको आरटीओ जाना होगा और वहां पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी।
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