दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें? - dillee mein draiving laisens ka naveeneekaran kaise karen?

हिंदी न्यूज़ ऑटोघर बैठे ऐसे ऑनलाइन रिन्यू करें अपना ड्राइविंग लाइसेंस, RTO जाने की नहीं है जरूरत, जानिए पूरी प्रक्रिया

कोरोना महामारी के चलते देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार भी लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील कर रही है। ऐसी स्थिति में यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक्सपायर हो गया...

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें? - dillee mein draiving laisens ka naveeneekaran kaise karen?

Ashwani Tiwariलाइव हिंदुस्तान,नई दिल्लीWed, 12 May 2021 11:43 AM

कोरोना महामारी के चलते देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार भी लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील कर रही है। ऐसी स्थिति में यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक्सपायर हो गया है तो आप बिना RTO गए घर बैठे ऑनलाइन ही लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही आसान सी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। 


भारत में ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल या धारक की उम्र 50 साल होने तक के लिए वैध मानी जाती है। इन दोनों में से जो भी पहले आता है उसे ही लागू किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मार्च में एक बयान जारी किया, जिसमें लाइसेंस-संबंधित 18 कॉन्टैक्टलेस (संपर्क रहित) सेवाओं को आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू भी शामिल है। 


आपको बता दें कि, ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद भी नवीनीकृत किया जा सकता है, क्योंकि लाइसेंस के स्थाई रूप से एक्सपायर होने से पहले एक साल तक का समय दिया जाता है। फिलहाल इसें छूट दी गई है, लेकिन छूट हटने के बाद आपको अपने नए लाइसेंस की जरूरत होगी। नागरिकों को अब अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब, वे अपने घर से ही ऑनलाइन लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। 

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें? - dillee mein draiving laisens ka naveeneekaran kaise karen?


 

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत: 

  • मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस
  • एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2
  • फॉर्म नंबर 1 (गैर-परिवहन वाहनों के लिए शारीरिक फिटनेस के रूप में स्व-घोषणा पत्र)
  • फॉर्म नंबर 1 ए (ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट)
  • यूजर के अनुसार लागू होने वाली फीस


ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें: 


1: परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें, (link- https://parivahan.gov.in/.)
2: होमपेज से, ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें और फिर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं का चयन करें।
3: आपको एक नए पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जहां आपको अपने राज्य का नाम चुनना होगा।
4: राज्य के चयन के बाद एक नया पेज खुलेगा। जहां पर प्रदर्शित सभी विकल्पों में से, 'DL नवीनीकरण के लिए आवेदन करें' का विकल्प चुनें।
5: अब आपको आवेदन जमा करने के निर्देश दिखाने वाला एक पेज मिलेगा, यहां डिटेल्स भरें और अगले नेक्स्ट पर क्लिक करें।
6: अब आप अपने सभी जरूरी दस्तावेजां को अपलोड करें। 
7: आपको एक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है, हालांकि यह स्टेप केवल कुछ राज्यों में ही लागू है।
8: अब ऑनलाइन पेमेंट करें और स्टेट्स को वेरिफाई करें। 
9: प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है। 


यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि, लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से एक महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद आवेदन में पांच साल से अधिक की देरी है, तो आवेदक को एक नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी औपचारिकताओं से गुजरना होगा। 


यदि लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के 30 दिन बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता, तो नवीनीकरण यानी नए लाइसेंस को समाप्ति की तारीख से प्रभावी माना जाएगा। यदि लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के 30 दिनों के बाद आवेदन किया जाता है, तो उचित आवेदन प्राप्त होने की तारीख से ही इसे प्रभावी माना जाएगा, इस दशा में 30 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें? - dillee mein draiving laisens ka naveeneekaran kaise karen?

Driving License New Rule: आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और इसके नवीनीकरण की तारीख नजदीक आ रही है. इसलिए आपको इसे अंतिम तिथि से पहले नवीनीकृत करना होगा. यह न केवल आपको ड्राइविंग करते समय कानूनी रूप से सुरक्षित रखता है बल्कि यह भी पुष्टि करता है कि आप एक लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर हैं. आपको गाड़ी चलाने का कानूनी अधिकार है.Also Read - ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए अब सीखना होगा शिष्टाचार, जमा करना होगा ये डॉक्यूमेंट

लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं

  1. अगर ड्राइवर की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 1ए के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा
  2. दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ
  3. पते और उम्र को साबित करने वाले दस्तावेजों की फोटोकॉपी
  4. ₹200 आवेदन शुल्क और रसीद

ऐसे करें अप्लाई

  • परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवा पर क्लिक करें.
  • इसके बाद राज्य का चयन करें. जहां आप सेवा या लाइसेंस प्रदान करना चाहते हैं.
  • ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं की सूची में डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन का चयन करके आवेदन जमा करने के निर्देशों का विवरण भरें.
  • अब आवेदक का विवरण भरें.
  • भुगतान प्रक्रिया को पूरा करके अपने पैसे की स्थिति की जाँच करें.
  • आवेदन आईडी पावती पृष्ठ पर देखी जा सकती है.
  • इसके साथ ही आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पूरी जानकारी वाला एक एसएमएस भी आएगा.

लाइसेंस नवीनीकरण का महत्व

यदि आपके पास कानूनी रूप से लाइसेंस है, तो यह गाड़ी चलाते समय आपकी मदद करता है. वाहन चलाते समय दुर्घटना होने पर आप बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा वाहन मालिक जो एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइवर चला रहा है. वह बीमा कंपनी के साथ हर्जाने के दावे का निपटान करने में असमर्थ है. Also Read - अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं काटना होगा RTO ऑफिस का चक्कर, जानिए क्या है नया नियम

हर ड्राइवर के लाइसेंस की वैधता होती है. यह 15 साल से लेकर 20 साल तक का होता है. इस वैलिडिटी के खत्म होने के बाद भी यह लाइसेंस 1 महीने के लिए वैलिड होता है. वे सभी लोग जिनके लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो गई है, वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की मांग कर सकते हैं. यदि ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति तिथि के 5 वर्षों के भीतर नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो लाइसेंस के मालिक को नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा क्योंकि पुराना लाइसेंस पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है. Also Read - मुंबई में बाइक के पीछे बैठने वालों को भी अब लगाना पड़ेगा हेलमेट, लाइसेंस तक हो सकता सस्पेंड...जानें क्या है ताजा अपडेट

ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या है?

लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं जहां आप सेवा या लाइसेंस प्रदान करना चाहते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं की सूची में डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन का चयन करके आवेदन जमा करने के निर्देशों का विवरण भरें. अब आवेदक का विवरण भरें. भुगतान प्रक्रिया को पूरा करके अपने पैसे की स्थिति की जाँच करें.

ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन पहले रिन्यू करा सकते हैं?

इसके लिए आपको https://parivahan.gov.in/parivahan पर अप्लाई करना होगा. ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद उसे रिन्यू कराने के लिए 30 दिन का समय मिलता है.

ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कैसे करें?

स्टेप नंबर-1 : ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में किसी भी तरह के अपडेट के लिए आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाना होगा। यहां जो होम पेज खुलेगा उसमें से आपको Online Services कैटेगरी पर जाकर Driving Licence Related Services को सिलेक्ट करना होगा। स्टेप नंबर-2 :अब एक नया पेज ओपन होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने साल की होती है?

मालूम हो कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हुए एक साल से अधिक का समय बीत गया है और आप उसे घर बैठे नवीनीकरण कर रहे है, तो इसके बाद भी आपको आरटीओ जाना होगा और वहां पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी।