वीजा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? - veeja banaane ke lie kya kya chaahie?

ई-पर्यटक वीजा योजना - परेशानी मुक्त भारत यात्रा

वीजा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? - veeja banaane ke lie kya kya chaahie?

पर्यटन भारत की एक अनिवार्य विशेषता है और पिछले वर्षों में देश के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा इसकी भव्यता और उत्साह में योगदान मिलने से इसमें कई गुना वृद्धि हुई है। अन्य सभ्यताओं के साथ भारत के संपर्क इसकी भाषा, भोजन, परंपराओं, रीति-रिवाज, संगीत, नृत्य, धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों, अपने समग्र चिकित्सा परंपराओं, कला और शिल्प के माध्यम से लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में परिलक्षित होते हैं।

भारत यात्रा को परेशानी से मुक्त और विदेशी पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय बनाने के लिए भारत सरकार ने नौ नामित भारतीय हवाई अड्डों से 43 देशों के लिए 27 नवंबर, 2014 पर ई-पर्यटक वीजा योजना - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं का शुभारंभ किया। सरकार ने क्रमशः जनवरी, 2015 और अप्रैल, 2015 में गुयाना और श्रीलंका के नागरिकों के लिए इस योजना का विस्तार किया। ई-टूरिस्ट वीजा - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं सुविधा को मई 2015 में 31 देशों के नागरिकों के लिए बढ़ा दिया गया। अभी इस योजना के तहत देशों की कुल संख्या 76 है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अधिक देशों के लिए बढ़ाया जाएगा। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार 150 देशों तक करने का लक्ष्य है।

ई-टूरिस्ट वीजा सुविधा

वीजा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? - veeja banaane ke lie kya kya chaahie?

ई-टूरिस्ट वीजा - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं सुविधा निम्नलिखित देशों के पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध है; एंगुइला, एंटीगुआ और बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, ब्राजील, कंबोडिया, कनाडा, केमैन द्वीप, चिली, कुक आइलैंड्स, कोस्टा रिका, जिबूती, डोमिनिका, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, एस्टोनिया, फिजी, फ़िनलैंड, फ़्रांस , जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रेनाडा, गुयाना, हैती, होंडुरास, इंडोनेशिया, इजरायल, जापान, जॉर्डन, केन्या, किरिबाती, लाओस, लातविया, लिकटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मार्शल द्वीप, मॉरीशस, मैक्सिको, माइक्रोनेशिया, मोंटेनेग्रो, मोंटेसेराट, म्यांमार, नौरू, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नियू आइलैंड, नॉर्वे, ओमान, पलाऊ, फिलिस्तीन, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, मैसिडोनिया, रूस, सेंट क्रिस्टोफर और नेविस, समोआ, सिंगापुर, सोलोमन द्वीप, श्रीलंका के गणराज्य , थाईलैंड, टोंगा, तुवालु, संयुक्त अरब अमीरात, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, वानुअतु, वेटिकन सिटी होली सी, वियतनाम।

ई-पर्यटक वीजा आवेदन

  1. ऑनलाइन आवेदन
  2. वीजा शुल्क ऑनलाइन
  3. ईटीवी ऑनलाइन
  4. ऑनलाइन वीजा की स्थिति
  5. भारत के लिए उड़ान भरें

योजना के लिए पात्रता

वीजा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? - veeja banaane ke lie kya kya chaahie?

  • अंतर्राष्ट्रीय यात्री जिनके भारत दौरा का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन, पर्यटन स्थलों का भ्रमण, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आकस्मिक यात्रा, लघु अवधि के चिकित्सा उपचार या आकस्मिक व्यापार यात्रा हो।
  • पासपोर्ट की वैधता भारत में आगमन की तारीख से कम से कम छह महीने होनी चाहिए। पासपोर्ट आव्रजन अधिकारी द्वारा मुद्रांकन के लिए कम से कम दो खाली पन्नें होने चाहिए।
  • अंतर्राष्ट्रीय यात्री को भारत में उसकी / उसके प्रवास के दौरान खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे के साथ, वापसी टिकट या आगे की यात्रा टिकट होनी चाहिए।
  • पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी मूल के अंतर्राष्ट्रीय यात्री भारतीय मिशन पर नियमित रूप से वीजा के लिए आवेदन कर सकते है।
  • यह योजना सरकारी / राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध नहीं है।
  • अभिभावक/ पति के पासपोर्ट पर समर्थित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग पासपोर्ट होना चाहिए।
  • अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज धारकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

ई-पर्यटक वीजा (ईटीवी) के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं

  • पासपोर्ट के प्रथम पृष्ठ का स्कैन
    1. प्रारूप - पीडीएफ
    2. आकार: न्यूनतम 10 केबी, अधिकतम 300 केबी

वीजा आवेदन के साथ अपलोड किया जाने वाला डिजिटल फोटोग्राफ निम्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:

  • प्रारूप - जेपीईजी
  • आकार: कम से कम 10 केबी, अधिकतम 1 एमबी
  • फोटो की ऊंचाई और चौड़ाई के बराबर होना चाहिए।
  • फोटो को पूरा चेहरा प्रस्तुत करना चाहिए, सामने से और आँखें खुली होनी चाहिए।
  • सिर को फ्रेम के केंद्र में रखें और पूरा सिर बालों के उपर से ठुड्डी तक प्रस्तुत करें।
  • पृष्ठभूमि हल्के रंग का या सफेद होना चाहिए।
  • चेहरे पर या पृष्ठभूमि पर कोई छाया नही होनी चाहिए।
  • बिना बॉर्डर के

ई-पर्यटक वीजा के लिए निर्देश

वीजा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? - veeja banaane ke lie kya kya chaahie?

  • पात्र देशों के आवेदक 30 दिनों की समय सीमा के साथ आगमन की तारीख से कम से कम 4 दिनों पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण: यदि आप 1 सितंबर पर आवेदन कर रहे हैं तो आवेदक 5 सितम्बर - 4 अक्टूबर के बीच आगमन की तारीख का चयन कर सकते हैं।
  • हाल ही में सफेद पृष्ठभूमि मे ली गयी तस्वीर और पासपोर्ट की फोटो पेज जिसमें नाम, जन्म की तारीख, राष्ट्रीयता, एक्सपायरी डेट आदि व्यक्तिगत जानकारी युक्त हो के साथ आवेदक द्वारा अपलोड किया जाना है। अपलोड किए गए दस्तावेज और फोटोग्राफ विनिर्देश के अनुरूप / स्पष्ट नहीं हैं, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
  • ई-पर्यटक वीजा (ईटीवी) - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं का शुल्क क्रेडिट / डेबिट कार्ड के लिए इंटरचेंज प्रभारी को छोड़कर प्रति यात्री $60 / है । शुल्क यात्रा की तारीख से कम से कम 4 दिनों पहले भुगतान किया जाना चाहिए अन्यथा आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा।
  • एक बार प्रस्तुत ईटीवी - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं शुल्क अप्रतिदेय है क्योंकि यह शुल्क आवेदन के प्रसंस्करण के लिए है और अनुदान या वीजा की अस्वीकृति किसी पर निर्भर नहीं है ।
  • आवेदक को यात्रा के समय ईटीवी - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं की एक प्रति ले जाना चाहिए।
  • आवेदक का बायोमैट्रिक विवरण अनिवार्य रूप से भारत में आगमन पर आव्रजन पर संधारित किया जाएगा।
  • वीजा की वैधता भारत में आगमन की तारीख से 30 दिनों की होगी।
  • ईटीवी - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं 9 नामित विमानपत्तन यानी बेंगलुरू, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और तिरुवनंतपुरम के माध्यम से प्रवेश के लिए मान्य है। हालांकि, विदेशी अधिकृत आव्रजन जांच चौकियों में किसी से भारत से बाहर जा सकते हैं।
  • यह सुविधा मौजूदा वीजा सेवाओं के अतिरिक्त है।
  • ईटीवी - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं की अनुमति एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दो यात्राओं के लिए है।
  • ईटीवी - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं एक बार आगमन पर केवल एकल प्रवेश के लिए, अपरिवर्तनीय एवं बढ़ाई नही जा सकती है और संरक्षित / प्रतिबंधित एवं छावनी क्षत्रों में आने के लिए मान्य नहीं है।
  • आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति वीजा की स्थिति पर क्लिक करके देख सकते हैं।
  • ईटीवी - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं शुल्क का भुगतान करते समय कृपया सावधान रहें। यदि असफल प्रयासों की संख्या तीन से अधिक (03) है, तो आवेदन आईडी अवरुद्ध कर दिया जाएगा और आवेदक को फिर से आवेदन करने के लिए नए सिरे से आवेदन पत्र भरना होगा और नयी आवेदन आईडी प्राप्त करनी होगी।
  • फिर से आवेदन करने से पहले, आवेदकों को अंतिम आवेदन फार्म जमा करने और शुल्क के भुगतान के बाद, भुगतान की स्थिति को अद्यतन करने के लिए 4 घंटे के लिए प्रतीक्षा करने का अनुरोध हैं। भुगतान की स्थिति को अद्यतन करने के लिए 4 घंटे तक का समय लग सकता है।
  • पीत ज्वर प्रभावित देशों के नागरिकों को भारत में आगमन के समय पीले बुखार का टीकाकरण कार्ड साथ रखना चाहिए अन्यथा उन्हें भारत में आगमन पर 6 दिनों के लिए निगरानी में रखा जा सकता है। पीले बुखार वाले देशों के संबंध में नवीनतम दिशा निर्देशों - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जाएँ।
  • किसी भी सहायता के लिए 24x7 वीजा समर्थन केंद्र को +91-11-24300666 पर कॉल करें या indiatvoa[at]gov[dot]in को ई-मेल भेजें।

उपयोगी संबंधित लिंक्स

  • गृह मंत्रालय
  • विदेश मंत्रालय
  • पर्यटन मंत्रालय
  • आप्रवासन ब्यूरो
  • अतुल्य भारत
  • भुगतान संबंधी पूछे जाने वाले प्रश्न - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं

वीजा बनाने में कितना खर्च आता है?

वीजा बनवाने कि फीस हर देश की फीस एक समान है जो कहीं कहीं अलग है। यह फीस लगभग 50 USD (INR 3,750) है। यूएसए का वीजा कितने रुपए में बनता है?

वीजा बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है?

वीज़ा क्या होता है – जब भी आपको किसी दूसरे देश की यात्रा करना चाहेंगे। आपको दो आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। Visa और पासपोर्ट।

वीजा बनवाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए?

16 वर्ष या इससे अधिक उम्र के आवेदक को उसका आवेदन जमा करने के दौरान मौजूद होना आवश्यक है।

वीजा कैसे मिलता है?

अगर कोई व्यक्ति किसी दुसरे देश मे बसना चाहता हैं या वहा की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हैं तो उनको ये visa दिया जाता है. ये visa देने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता हैं दुसरा देश उस व्यक्ति को नागरिकता देगा या नही । अगर दुसरा देश उस व्यक्ति को नागरिकता देने के लिये स्वीकृति देता हैं तो ही Immigrant visa दिया जाता हैं.