कैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में शिकायत करने के लिए - kaise onalain dhokhaadhadee ke lie bhaarateey rijarv baink mein shikaayat karane ke lie

नई दिल्ली: ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड बहुत बड़ी समस्या हो गई है. आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपके पास ही रहता है और अचानक से उससे ट्रांजैक्शन होने लगते हैं. उस समय आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कार्ड आपके पास हैं. दिन-ब-दिन ऐसी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं. आज की ही घटना है हमारे एक सहयोगी ऑफिस में काम कर रहे थे. अचानक से उनके फोन पर मैसेज आया कि क्रेडिट कार्ड से 10 हजार रुपये कैश निकाले गए हैं. क्रेडिट कार्ड उनके पास ही था. जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक उनके पास कई और मैसेज आ गए. जब उन्होंने बैंक के कस्टमर केयर को फोन कर इसकी सूचना दी तो उन्हें बताया गया कि आपके क्रेडिट कार्ड से 34000 रुपये कैश निकाले गए हैं. उन्होंने तुरंत अपने कार्ड को ब्लॉक करवाया और इसकी शिकायत की. यह घटना किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकती है. ऐसे में आपको क्या करना है, इस आर्टिकल में उसी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं.

आपको क्या करना है उसके बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 जुलाई 2017 को एक अधिसूचना जारी की. अधिसूचना के मुताबिक अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप यह साबित करने में सफल होते हैं तो, आपके नुकसान की भरपाई बैंक करेगी.

क्या है RBI का नया नियम?
RBI की अधिसूचना के मुताबिक बैंक अपने उन्हीं ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की सुविधा देगा, जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं. ऑनलाइन बैंकिंग में ग्राहकों के जानकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की है. अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो तुरंत इसकी सूचना बैंक को दे. सूचना देने में जितनी देरी होगी, जुर्माना उतना ज्यादा होगा.

चार में से एक भारतीय होता है ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार : रिपोर्ट

ग्राहक गलत भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं
अगर फ्रॉड बैंक की लापरवाही की वजह से हुआ है तो इसके लिए ग्राहक को भुगतान नहीं करना होगा. ऑनलाइन फ्रॉड अगर किसी तिसरी पार्टी की भी वजह से होता है तो ग्राहक भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है. हालांकि, उसे 72 घंटे के भीतर बैंक को यह जानकारी देनी होगी. थर्ड पार्टी में हैकर, स्कैमर और फर्जीवाड़ा करने वाले लोग शामिल हो सकते हैं. इस तरह के फ्रॉड एटीएम के टैपिंग, वाई-फाई के साथ छेड़छाड़, एटीएम सर्वर या बैंक सर्वर में वायरस, दुकानों में पेमेंट के दौरान चुराई गई जानकारी या निजी कंप्यूटर के जरिए किए जाते हैं.

सहयोगी वेबसाइट ज़ीबिज़ ने इसको लेकर बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है. अनाधिकृत इलेक्ट्रोनिक लेन-देन के मामले में बैकों को 10 कामकाजी दिनों के भीतर ग्राहकों को पैसा लौटाना होता है. डेबिट कार्ड या बैंक खाते द्वारा किए गए फ्रॉड में बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को ब्याज भी मिले. क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होने की स्थिति में ग्राहक पर ब्याज का बोझ न पड़े.

ऐसे करना है शिकायत
आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में साफ कहा गया है कि बैंकों के लिए 24x7 शिकायत की सुविधा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है. यह शिकायत एसएमएस, ई-मेल या आईवीआर के जरिए की जा सकती है. साथ ही कुछ बैंक ग्राहकों को बैंक के मैसेज पर रिप्लाई के जरिए भी सूचित करने की सुविधा देते हैं.

आपको क्या करना चाहिए
1. सबसे पहले तो अपनी बैंक खाते से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी को भी न दें. 
2. आपके साथ ऐसा कोई धोखा हो तो इसकी सूचना सबसे पहले अपने बैंक को दें.
3. अपने पिन, पासवर्ड और इस तरह की जानकारी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखें.
4. ध्यान रखें की आरबीआई बैंक के ग्राहकों को कॉल, ई-मेल या मैसेज नहीं करता है.
5. किसी भी प्रकार के लालच में आने से बचें क्योंकि यह आपको काफी महंगा पड़ सकता है.
6. पूर्व आरबीआई गर्वनर रघुराम राजन ने अपनी किताब में लिखा, "तकनीक ने हमारे फाइनेंस पर अच्छा और बुरा, दोनों तरह का असर डाला है."

ऑनलाइन फ्रॉड होने पर सबसे पहले यहां करें शिकायत, बच जाएगी मेहनत की कमाई

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Tue, 12 Apr 2022 03:31 PM IST

साइबर फ्रॉड में हर रोज इजाफा हो रहा है। आए दिन लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। भारत में जितनी तेजी से बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं, उससे अधिक तेजी से बैंकिंग फ्रॉड भी हो रहे हैं। किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फ्रॉड होने पर जानकारी के अभाव में लोग समय पर और सही जगह पर शिकायत नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने और लोगों की मेहनत की कमाई बचाने के लिए होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने हाथ मिलाया है। होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है जिसपर आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। आइए जानते हैं विस्तार से...

होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 155260 हेल्पलाइन पर शुरू किया है। यदि आप किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। 7 से 8 मिनट में आपके खाते से उड़ाए गए पैसे जिस आईडी से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुई होगी। हेल्पलाइन, उस बैंक या ई-साइट्स को अलर्ट मैसेज पहुंचेगा। फिर रकम होल्ड पर चली जाएगी।

ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के साथ 155260 पायलट प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ था लेकिन अब इसे पूरी तरह लॉन्च कर दिया गया है। इस साइबर पोर्टल पर कोई भी किसी तरह के भी साइबर क्राइम या फ्रॉड की शिकायत कर सकता है।

करीब 55 बैंक्स, ई-वॉलेट्स, ई-कॉमर्स साइट्स, पेमेंट गेटवेज व अन्य संस्थानों ने मिलकर एक इंटरकनेक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम 'सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम' है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए बेहद कम समय में ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के शिकार लोगों को बचाया जा सकता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक 100 से अधिक लोगों के लाखों रुपये बचाए गए हैं।

इस हेल्पलाइन नंबर की दस लाइनें हैं, ताकि किसी को यह नंबर बिजी न मिले। यदि आप हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल करते हैं तो आपसे नाम, नंबर, और घटना का समय पूछा जाएगा। बेसिक डिटेल्स लेकर इसे आगे संबंधित पोर्टल और उस बैंक, ई कॉमर्स के डैश बोर्ड पर भेज दिया जाएगा। साथ ही पीड़ित का जो बैंक है, उसको जानकारी शेयर की जाएगी। फ्रॉड के 2 से 3 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अतः जितना जल्दी हो सके शिकायत करें। आप https://cybercrime.gov.in/ पर भी शिकायत कर सकते हैं।

बैंक धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत कैसे करें?

Online Fraud helpline number : भारत सरकार ने 155260 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की थी। इस हेल्पलाइन नंबर पर साइबर फ्रॉड से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज किया जा सकता है।

किसी बैंक के खिलाफ शिकायत कैसे करें?

कोई शिकायतकर्ता केवल सादे कागज पर लिखकर बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है । वह बैंकिंग लोकपाल को www.bankingombudsman.rbi.org.in पर ऑनलाइन अथवा इ मेल भेजकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हैं । शिकायत दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित फॉर्म भी हैं जो बैंकों की सभी शाखओं में उपलब्‍ध हैं ।

बैंक मैनेजर के खिलाफ शिकायत पत्र कैसे लिखें?

आप अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं इसके लिए आपको https://cms.rbi.org.in आ जाना होगा या फिर आप [email protected] ई-मेल का इस्तेमाल करके भी टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म भरकर भी अपनी शिकायत “केंद्रीकृत रसीद और प्रोसेसिंग सेंटर” को भेज सकते हैं।

बैंकिंग लोकपाल में कौन शिकायत कर सकता है?

यह एक स्वशासी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखती है। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत व समय से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत डाक, ई मेल, आन लाइन दर्ज करा सकता है।