संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यष्टि और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता देता है। इनकी मौलिक अधिकारों की छह व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है जो न्यायोचित हैं। संविधान के भाग III में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। ये हैं: Show
स्रोत: इंडिया बुक 2020 - एक संदर्भ वार्षिक अनुच्छेद 14
इसमें निम्नलिखित दो बाते है- विधि के समक्ष समता1.विधि के समक्ष समता यह ब्रिटिश संविधान से गृहित है यह कानूनी समानता का नकारात्मक दृष्टिकोण है इससे निम्न 3 अर्थ निकलता है।
विधियों का समान संरक्षण
विधायिनी वर्गीकरण
सामाजिक समानता अनु0 15अनुच्छेद 15 इसमे सामाजिक समानता का उल्लेख है इसमें निम्न प्रावधन है। अनुच्छेद 15(1)
अनुच्छेद 15(2)
अनुच्छेद 15(3)
अनुच्छेद 15(4)
अनुच्छेद 15(5)
अवसर की समानता अनुच्छेद 16अनुच्छेद 16 :
अनुच्छेद 16(1)
अनुच्छेद 16(2)
अनुच्छेद 16 (3)
अनुच्छेद 16(4)
अनुच्छेद 16 (4क)
अनुच्छेद 16 (4ख)
सामाजिक समानता अनुच्छेद 17
उपाधियों का अन्त अनुच्छेद 18
अनुच्छेद 18(1)
अनुच्छेद 18(2)
अनुच्छेद 18(3)
अनुच्छेद 18(4)
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