Ration Card Name Removal Application Form PDF | राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया (राज्यवार) जानकारी | APL/ BPL राशन कार्ड से परिवार के सदस्यों का नाम हटाने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ (हिंदी में) नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से
राशन कार्ड से नाम कैसे हटाए की जानकारी प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत भारत सरकार देश के सभी राज्यों को सार्वजनिक खाद्य आपूर्ति प्रणाली के तहत राशन उपलब्ध कराती है। जिसके लिए राज्य सरकारों FCS की मदद से अपने नागरिकों का राशन कार्ड बनती है। राशन कार्ड हमें केवल राशन लेने के लिए ही नहीं बल्कि यह Rashan Card हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण
सरकारी दस्तावेज भी होता है। इसकी मदद से हमें किसी राज्य विशेष क्षेत्र का परिवारिक सदस्य या नागरिक होना का प्रमाण भी प्रदान करता है। यदि किसी कारण से राशन कार्ड से नाम हटाना या कटवाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए आवेदन करना होता है। जिसके बाद ही हम राशन कार्ड से अपना या अपने किसी परिवार के सदस्य का नाम हटा सकते हैं। Contents
Deletion of Family Member Name in Rashan CardRation Card Name Removal Application Form की आवश्यकता हमें तब होती है, जब हम किसी सदस्य का नाम दूसरे रशन कार्ड में चढ़वाना हो। जैसे किसी लड़की की शादी होने पर उसके माता-पिता के राशन कार्ड से लड़की का नाम हटाना पड़ता है। या व्यक्ति के किसी कारणवश अपना राशन कार्ड दूसरे राज्य क्षेत्र में बनवाना होता है, तो इस परिस्थिति में पहले वाले राशन कार्ड से नाम हटाना पड़ता है। जिससे हम दूसरे किसी राशन कार्ड में अपना नाम आसानी से दर्ज करा सके। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी राशन कार्ड से उस व्यक्ति का नाम कटवाना पड़ता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत एक से अधिक राशन कार्ड में अपना नाम रखना दंडनीय अपराध है। इसलिए किसी भी कारणवश अपना नाम दो राशन कार्ड में नहीं रखने चाहिए। अगर आप भी राशन कार्ड से अपना नाम हटाना या अपने किसी परिवार के सदस्य का नाम कटवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म को भर कर जरूरी दस्तावेजों के साथ सम्बंधित खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में जमा करवाना होगा। यहाँ नीचे खंड में हम आपको Ration Card Name Removal & Deletion of Member in Ration Card Application Form in Hindi की पूरी जानकारी प्रदान कर रहें है। कृपया आगे पढ़ना जारी रखें। राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म PDF
Ration Card से नाम हटाने की प्रक्रियाProcedure for Deletion of Name from Ration Card – राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए व्यक्ति को निर्धारित आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी, जो की वह नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग या किसी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकता है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रियाProcedure for Add Name to Ration Card (Offline Application) – आवेदक व्यक्ति को अपने क्षेत्रीय या स्थानीय खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर इसके लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म भरना होगा। स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस नीचे है:
न्यू राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन/ पंजीकरण प्रक्रियाNew Ration Card Application/ Registration Process – प्रत्येक 5 साल बाद, राज्य सरकार द्वारा नये राशन बनाये जाते हैं जिसके लिए आवेदन करने कीप्रक्रिया निम्न रूप से है।
Ration Card Form Download (State-wise) List
राशन कार्ड में से नाम हटाने के लिए क्या करना पड़ता है?राशन कार्ड से नाम कैसे हटाए ?. राशन कार्ड से नाम कटवाना है, तो सबसे पहले राशन कार्ड से नाम हटाने का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करें। ... . आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद इसे भरना होगा। ... . यहाँ उस सदस्य का नाम भरें जिसका नाम राशन कार्ड से हटाना है।. नाम भरने के बाद हटाने का कारण सेलेक्ट करें। ... . आवेदन के साथ प्रमाण पत्र भी देना होगा।. राशन कार्ड में नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें?सबसे पहले राशन कार्ड से नाम हटाने का फॉर्म को अच्छे से भरें। इस फॉर्म में राशन कार्ड क्रमांक, मुखिया का नाम, और जिस सदस्य का नाम कटवाना ही उसका नाम लिखें। राशन कार्ड से नाम क्यों कटवाया जा रहा है उसका कारण भी देना होगा। जैसे – मृत्यु या विवाह या अन्य।
राशन कार्ड से नाम कटवाने में कितना समय लगता है?Ration Card Deletion Form पर आपको अपने ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत का सिग्नेचर और मुहर लगवाकर अपने नजदीकी खाद्य सुरक्षा की कार्यालय पर जाकर अपना फार्म जमा कर दे ,आपको कुछ ही घंटो या अगले दिन तक राशन कार्ड नाम हटा जाएगा .
बिहार राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े Online?सबसे पहले आपको बिहार की खाद्य विभाग की ऑफिसियल वेबसाइटhttp://epds.bihar.gov.in/ पर जाना है। वेबसाइट पर आते ही आपको एक फॉर्म मिलेगा जहां आपको अपना User name, pasawordडालकर Login कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहां आपको बिहार राशन कार्ड संसोधन का विकल्प मिलेगा जहां आपको क्लिक कर देना है।
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